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दिवालिया कानून में बदलाव से मिली बड़ी राहत
केन्द्र सरकार ने दिवालिया कानून में संशोधन कर घर खरीदारों को बड़ी राहत दी है। घर खरीदारों का मानना है कि इस कानून में बदलाव से उनका पैसा सुरक्षित हो गया है। एन.सी.आर. में जे.पी. और आम्रपाली समेत 4 बड़े बिल्डरों पर दिवालिया प्रक्रिया शुरू की गई है।
नैशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल
- नोएडा के जे.पी. और आम्रपाली ग्रुप की कम्पनियों के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू होने के बाद ही घर खरीदारों को ध्यान में रखकर दिवालिया कानून में बदलाव किया गया है।
- दरअसल अब अगर बिल्डर दिवालिया होता है तो कम्पनी की सम्पत्ति में खरीदारों को हिस्सा मिलेगा।
- हालांकि अभी किसी बिल्डर को दिवालिया घोषित नहीं किया गया है। नोएडा के 2 और बिल्डरों के खिलाफ भी एन.सी.एल.टी. के आदेश पर दिवालिया प्रक्रिया चल रही है।
- गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी अभी कोई बिल्डर दिवालिया घोषित नहीं हुआ है।
- नोएडा के फ्लैट खरीदारों के संगठन नेफोवा के अध्यक्ष अभिषेक कुमार का कहना है कि अभी हमारे पास बिल्डर से लड़ने के 2 तरीके थे।
- सिविल कोर्ट में जाएं या राष्ट्रीय उपभोक्ता अदालत। लेकिन अगर बिल्डर दिवालिया हो जाए तो ये दोनों कानूनी विकल्प बेकार थे। अब हम बिल्डर के खिलाफ नैशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल जा सकते हैं।
- उसके खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करवा सकते हैं। अब हमें कानून में उपभोक्ता होने के साथ-साथ कर्जदाता के रूप में मान्यता मिल गई है।
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