RAHUL PANDEY
KANPUR
सपा विधायक इरफान सोलंकी (Irfan Solanki) और भाई रिजवान की जमानत याचिका गुरूवार को जिला जज संदीप जैन ने खारिज कर दी है। करीब एक घंटे से अधिक चली जिरह में दोनों तरफ की ओर से अपना पक्ष रखा गया। डीजीसी दिलीप अवस्थी ने बताया कि जिला जज ने दोनों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
जिला जज बोले, विधायक होते हुए भी ऐसा क्यों किया?
जाजमऊ के डिफेंस कालोनी में स्थित नजीर फातिमा के प्लाट पर आगजनी के मामले में विधायक इरफान सोलंकी व उनके भाई रिजवान सोलंकी के खिलाफ दाखिल जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई कि इरफान काफी समय से विधायक हैं और ऐसे कार्य नहीं कर सकते हैं। यह सब राजनीतिक रंजीश से पे्ररित है। प्लाट में आग लगाने में इनका कोई हाथ नहीं है। वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से कहा कि आगजनी मामले में विधायक और उसका भाई दोषी है। दोनों ने मिलकर इस काम को अंजाम दिया है। घटनास्थल जो साक्ष्य मिले हैं वह भी आगजनी की ओर इशारा कर रहे हैं। एडीजीसी रविंद्र अवस्थी ने बताया कि करीब एक घंटे से अधिक बहस चली जिसके बाद जिला जज ने दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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