BIG BREAKING : यूपी के मदरसों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। शीर्ष अदालत ने ‘यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004‘ को असंवैधानिक करार देने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। BIG BREAKING
योगी सरकार ने खत्म की यूपी के 16 हजार मदरसों की मान्यता
22 मार्च को हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने मदरसा अधिनियम में शामिल प्रावधानों को समझने में भूल की है। अदालत ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 17 लाख मदरसा विद्यार्थियों पर हाई कोर्ट के फैसले का असर पड़ेगा। विद्यार्थियों को दूसरे स्कूल में स्थानांतरित करने का आदेश देना अनुचित है। इस मामले की सुनवाई अब जुलाई के दूसरे हफ्ते में होगी।
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गौरतलब है कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद योगी सरकार ने प्रदेश के 16 हजार मदरसों की मान्यता रद कर दी थी। सरकार की तरफ से कहा गया है कि सिर्फ मानक पूरा करने वाले मदरसों को ही मान्यता मिलेगी। इसके लिए मदरसे यूपी बोर्ड, सीबीएसई या फिर आईसीएसई बोर्ड से मान्यता के लिए आवेदन कर सकते हैं। नई व्यवस्था में जो भी मदरसे मानकों को पूरा नहीं करेंगे, उन्हें मान्यता नहीं दी जाएगी और उनका संचालन बंद हो जाएगा। ऐसे मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का दाखिला सरकारी बेसिक या इंटरमीडिएट स्कूलों में कराया जाएगा। अब इस पूरी प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रोक लग गई है।
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