BIG BREAKING NEWS : संसद परिसर में धक्का-मुक्की कांड को लेकर दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है.
दिल्ली पुलिस के टॉप सूत्रों ने बताया कि बीजेपी की शिकायत के आधार पर ये कार्रवाई की गई है. बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी द्वारा की गई धक्का-मुक्की में उनके दो सांसदों को चोट लग गई, जो आरएमएल अस्पताल में भर्ती हैं.
Rahul Gandhi पर धक्कामुक्की करने का आरोप
BJP की अनुसूचित जनजाति महिला सांसद ने Rahul Gandhi के अशोभनीय व्यवहार की शिकायत राज्यसभा चेयरमैन से की है. वहीं बीजेपी और कांग्रेस, दोनों ने एक दूसरे के सांसदों के खिलाफ थाने में शिकायत दी थी. बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ हत्या की कोशिश से लेकर भारतीय न्याय संहिता की 6 अन्य गंभीर धाराओं में शिकायत दी थी.
राहुल गांधी के खिलाफ BNS की इन धाराओं में दी गई शिकायत-
धारा 109: हत्या का प्रयास
धारा 115: स्वेच्छा से चोट पहुंचाना
धारा 117: स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना
धारा 121: सरकारी कर्मचारी को उसके कर्तव्य से विचलित करने के लिए चोट पहुंचाना
धारा 351: आपराधिक धमकी
– धारा 125: दूसरों की सुरक्षा को खतरे में डालना