लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav Bail Rejected) अभी जेल में ही रहेंगे। लालू को झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) से तगड़ा झटका लगा है। वे अभी जेल से रिहा नहीं हो जाएंगे। अदालत से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद के बीच शुक्रवार को उनकी जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। केंद्रीय जांच एजेंसी, सीबीआई (CBI) ने एक बार फिर लालू की जमानत की राह में टांग अड़ाई। सीबीआई (CBI) ने जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई के दौरान लालू की आधी सजा की अवधि पूरी नहीं होने को लेकर जोरदार दलीलें दीं।
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लालू की जमानत याचिका खारिज
कोर्ट (COURT) में लालू की जमानत याचिका पर सुनवाई के क्रम में लालू की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने बहस की। सीबीआई की दलील के मुताबिक लालू की आधी सजा की अवधि पूरी होने में अब भी 2 माह 7 दिन का समय बचा है। कोर्ट ने इस बिना पर चारा घोटाले के दुमका कोषागार मामले में लालू की जमानत याचिका खारिज कर दी। कपिल सिब्बल की ओर से अदालत से आग्रह किया गया कि जमानत याचिका खारिज न की जाए और लालू को दो महीने बाद की तारीख दे दी जाए।
सीबीआइ ने किया कड़ा प्रतिरोध
इस पर सीबीआई ने कड़ा प्रतिरोध किया। सीबीआई के वकील ने कहा कि उन्हें पहले ही अदालत से ऐसी दरख्वास्त करनी चाहिए थी। अब सजा की अवधि के सारे दस्तावेज कोर्ट में जमा करा दिए गए हैं, ऐसे में उनकी जमानत याचिका खारिज की जानी चाहिए। कोर्ट ने सीबीआई की इस दलील को मानते हुए आखिरकार लालू की जमानत याचिका खारिज कर दी। इधर लालू के वकील देवर्षि मंडल ने कहा कि वे दो माह बाद आधी सजा पूरी होने पर फिर से झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में जमानत याचिका दाखिल करेंगे। लालू की ओर से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल नहीं की जाएगी।
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