काले हिरण शिकार केस- सलमान दोषी करार, सैफ-तब्बू समेत बाकी सभी आरोपी बरी
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बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के केस काले हिरण मामले पर आज जोधपुर की अदालत सुनवाई होगी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने 1998 में हुई इस घटना के संबंध में 28 मार्च को मुकदमे की सुनवाई पूरी करते हुए फैसला बाद में सुनाने की घोषणा की थी। फैसला सुनाए जाने के समय सभी आरोपी कलाकार सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम अदालत में मौजूद होंगे। केस के फैसले के लिए आरोपी सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे कल ही जोधपुर के लिए रवाना हो गए थे। वहीं मुंबई हवाई अड्डे से चार्टर्ड विमान से रवाना हुए सलमान खान भी जोधपुर पहुंच चुके हैं। सलमान खान की दोनों बहन अलविरा अग्निहोत्री और अर्पिता खान शर्मा उनके साथ जोधपुर में ही हैं।
बाकी सभी आरोपी बरी
- सलमान हुए दोषी करार।
- सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली समेत पांच अारोपी बरी।
- सलमान के वकील का आया बयान, बोले जाएंगे सैशन कोर्ट।
- सलमान की सजा पर हो रही है बहस।
- सलमान के वकील की जज से अपील, बोले- सलमान को कम से कम सजा दी जाए।
- कोर्ट में सजा पर बहस हुई पूरी।
- कुछ ही देर में सजा का ऐलान।अदालत में सलमान खान थे खामोश।
- फैसले के बाद सलमान दिखे उदास।
- सरकारी वकील ने मांगी 6 साल की सजा।
- ये है मामला
- ये घटना ‘हम साथ साथ है’ फिल्म की शूटिंग के दौरान 2 अक्टूबर 1998 की है।
- शूटिंग के दौरान सलमान खान पर काले हिरण का शिकार करने का मामला दर्ज किया गया था।
- साथ ही इस केस में सलमान को उकसाने के लिए सैफ अली खान, नीलम, तब्बू और सोनाली बेंद्रे का नाम भी शामिल है।
- सलमान वन्यजीव संरक्षण कानून की धारा 51 और अन्य कलाकार वन्यजीव संरक्षण कानून की धारा 51 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 149 (गैरकानूनी जमावड़ा) के तहत आरोपों का सामना कर रहे हैं।