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प्रशासन ने कोरोना को महामारी घोषित किया
Arti Pandey
Chandigarh
प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने शुक्रवार को कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को लेकर पंजाब राज भवन में हाईलेवल मीटिंग की। मीटिंग में कोरोना वायरस के प्रकोप और प्रसार को रोकने के लिए महामारी अधिनियम 1897 की धारा 2, 3 और 4 के अंतगर्त इसे महामारी घोषित कर दिया।
सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल 31 मार्च तक बंद
चंडीगढ़ प्रशासन ने सभी तरह की मॉस गैदरिंग पर भी रोक लगाने की अपील की है। सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल 31 मार्च तक बंद कर दिये गए हैं। 1 अप्रैल 2020 से पहले किसी स्कूल का सैशन शुरू नहीं होगा हालांकि जहां शिड्यूल के मुताबिक बोर्ड इगजाम या दूसरे इग्जाम चल रहे हैं वह कराये जा सकते हैं। छुट्टी के दौरान भी भीड़भाड़ से बचने की सलाह दी गई है। वहीं सभी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ मेंबर अगले आदेश तक स्कूल आते रहेंगे। पंजाब राजभवन की ओर से भी सभी आउटसाइड एंगेजमेंट पर सावधानी के चलते रोक लगाई गई है।
हेल्पलाइन नंबर जारी किया
चंडीगढ़ के लोगों को 9779558282 हेल्पलाइन नंबर दिया गया है जो 24 घंटे काम करेगा और कोविड 19 के संबंध में जानकारी देगा। इस बीमारी से पीड़ित के लिए 24 घंटे एंबूलेंस उपलब्ध रहेगी ताकि संदिगध मरीजों की स्क्रीनिंग व शिफ्टिंग की जा सके।
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