देश भर में लगातार बढ रहे वायु प्रदूषण के चलते लोग गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं। वहीं दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर और भी बढता ही जा रहा है। बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने बड़ा फैसला लिया है. NGT ने सोमवार को अपना आदेश सुनाते हुए दिल्ली-एनसीआर में 30 नवंबर तक पटाखों के चलाने पर रोक लगा दी. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि बाकी राज्यों में जहां एयर क्वालिटी खराब या खतरनाक स्तर पर है, वहां भी पटाखों को चलाने पर बैन होगा.
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एनजीटी ने कहा कि 9-30 नवंबर की मध्यरात्रि से एनसीआर में पटाखों की बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. 30 नवंबर के बाद प्रतिबंध की समीक्षा की जाएगी. ऐसे सभी शहरों में पटाखों पर बैन रहेगा, जहां पिछले साल के आंकड़ों की तुलना में इस नवंबर में औसत एक्यूआई खराब या खतरनाक स्तर पर होगा.
DELHI-NCR में प्रदूषण के स्तर पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने पूरे देश में पटाखे के इस्तेमाल के संबंध में आदेश जारी किया. एनजीटी ने कहा कि उन इलाकों में 9-30 नवंबर तक पटाखों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा, जहां AQI खराब, बहुत खराब और गंभीर है, लेकिन जहां एयर क्वालिटी सही या मॉडरेट है, वहां पटाखों को चलाया जा सकता है.
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