शराब के शौकीनों के लिए योगी सरकार राहत की खबर लाया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी सोमवार से शराब की दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी है. उत्तर प्रदेश सरकार ने शराब की बिक्री को लेकर बड़ा फैसला किया है. सोमवार 4 मई से उत्तर प्रदेश में शराब की बिक्री की जा सकेगी. लॉकडाउन के दौरान ग्रीन और ऑरेंज जोन में शराब की बिक्री पर छूट दी गई है. हालांकि हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट जोन में शराब की बिक्री पर पाबंदी रहेगी. वहीं होटल और रेस्टोरेंट के बार में फिलहाल शराब नहीं बेची जा सकेगी.
लिफ्ट में 4 से अधिक लोग न जाएं। गुटखा, तम्बाकू आदि पर सख्त प्रतिबंध होना चाहिए। कहीं भी ऐसी कोई जानकारी मिली तो सख्त कार्रवाई होगी। थूकने पर पूरी तरह प्रतिबंध होगा: ACS, गृह व सूचना, श्री @AwasthiAwanishK जी
— Government of UP (@UPGovt) May 3, 2020
सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक शराब की बिक्री
यूपी सरकार ने शराब की बिक्री के लिए समयसीमा भी निर्धारित की है. सरकार ने बताया कि आबकारी विभाग की मात्र एकल दुकानों को ही सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक शराब की बिक्री की अनुमति है.
सिनेमा, माॅल, शाॅपिंग सेंटर, जिम, खेल परिसर, तरणताल, मनोरंजक पार्क, असेम्बली हाॅल कुछ को भी खोलने की अनुमति नहीं होगी। सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम या अन्य किसी भी सामूहिक गतिविधि के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी: ACS, गृह व सूचना, श्री @AwasthiAwanishK जी
— Government of UP (@UPGovt) May 3, 2020
वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए शराब बिक्री के निर्देश दिए गए हैं. एक दुकान पर एक वक्त में सिर्फ 5 लोग ही शराब खरीद सकेंगे.
बसों का होगा संचालन
वहीं सोमवार से उत्तर प्रदेश के ग्रीन जोन वाले जिलों में बसों का संचालन होगा. 50 फीसदी सीटों के साथ संचालन किया जाएगा. इनका संचालन जिले की सीमाओं में ही होगा. वहीं टैक्सी शहर के भीतर सिर्फ दो सवारियों को बैठा के चल सकती है.