31 मार्च तक कर लें ये जरूरी काम, वर्ना झेलना होगा बड़ा…
वैसे तो यह साल का तीसरा महीना है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से आखिरी महीना चल रहा है. इस महीने की 31 तारीख तक आपकी जिंदगी से जुड़ी कई अहम चीजों को पूरा करने की डेडलाइन है. अगर आपने इस डेडलाइन को इग्नोर किया तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है. इसके अलावा आप पर जुर्मान भी लग सकता है.
आधार को पैन से लिंक करा लें
अगर आपने अब तक पैन और आधार नंबर को लिंक नहीं कराया है तो इसे जल्द करा लें क्योंकि लिंकिंग की अंतिम तारीख 31 मार्च 2019 है. दरअसल, सरकार ने पिछले साल 30 जून 2018 के बाद लिंकिंग की तिथि बढ़ाकर 31 मार्च कर दी थी. ऐसे में अगर आपने समय रहते आधार और पैन की लिंकिंग नहीं कराई तो आपका पैन कार्ड रद्द हो सकता है. बता दें कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जैसे जरूरी काम के लिए पैन कार्ड अनिवार्य है.
आईटीआर फाइल करने का आखिरी दिन
अगर आपने अभी तक 2017-18 का रिटर्न फाइल नहीं किया है तो हर हाल में 31 मार्च 2019 तक इस काम को निपटा लें. आप पहले ही लेट हो चुके हैं ऐसे में रिटर्न भरने के एवज में 10 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा. वहीं 5 लाख रुपये तक की कमाई वाले टैक्सपेयर्स के लिए पेनल्टी की अधिकतम रकम 1 हजार रुपये रखी गई है.
31 मार्च से पहले चुन लें टीवी चैनल पैक
अगर आपने अब तक टीवी चैनल के पैकेज या प्लान का चयन नहीं किया है तो यह संभव है कि 31 मार्च के बाद आपका टीवी बंद हो जाए. दरअसल, टेलीकॉम सेक्टर को रेग्युलेट करने वाली संस्था ट्राई (TRAI) ने केबल और डीटीएच उपभोक्ताओं को 31 मार्च 2019 से पहले अपना पसंदीदा चैनल चुनने को कहा था. ऐसे में जल्द से जल्द आप मनचाहे चैनल का चयन कर बिना किसी बाधा के टीवी देख सकते हैं.
बेच नहीं पाएंगे शेयर
अगर आपके पास अब भी शेयर फिजिकल फॉर्म में हैं, तो उसे 31 मार्च 2019 तक डीमैट में कन्वर्ट कराना जरूरी है. अगर आपने ऐसा नहीं किया तो नियमों के मुताबिक शेयरों को बेचने की अनुमति नहीं होगी.
इन्वेस्टमेंट का आखिरी दिन
इनकम टैक्स के 80C के तहत टैक्स छूट का फायदा उठाना चाहते हैं तो 31 मार्च तक इन्वेस्टमेंट करना अनिवार्य है. इस सेविंग को अगर आप आयकर की रिटर्न में दिखाते हैं तो आप टैक्स बचा सकेंगे. बता दें कि 80सी के तहत एलआईसी, पीपीएफ, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, पांच साल की एफडी, पेंशन फंड, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम आदि आते हैं.