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कैंटीन भी आए #GST की चपेट में
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कॉलेज-स्कूल के छात्रों के लिए मेस के खाने पर अब #GST लगेगा। वित्त मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि शैक्षणिक संस्थानों की कैंटीन या मेस में खाने और पीने पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगेगा।
‘इनपुट टैक्स क्रेडिट’
- हालांकि बाहर से सप्लाई करने वाले वेंडर्स को इस मामले में जीएसटी से छूट मिली है।
- वित्त मंत्रालय के मुताबिक अगर बाहर से स्कूल और हायर सेकेंड्री में फूड सप्लाय किया जाता है तो वह जीएसटी के दायरे में नहीं आएंगे।
- मंत्रालय ने कहा, ‘‘यह स्पष्ट किया जाता है कि शैक्षणिक संस्थानों के कैंटीन या मेस में खान-पीने के सामान की आपूर्ति पर बिना ‘इनपुट टैक्स क्रेडिट’ के 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।’’
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