Chandigarh News : चंडीगढ में अब दुकाने 24 घंटे खुलेंगी, इसकी अनुमति प्रशासन ने दे दी है। व्यापारी कई दिनों से इसकी मांग कर रहे थे। 24 घंटे दुकान खोलने के लिए सबसे पहले श्रम विभाग की वेबसाइट पर खुद को रजिस्टर करना होगा। Chandigarh News
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प्रशासन ने 24 घंटे दुकान खोलने के लिए कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह फैसला प्रशासन ने कारोबार को बढ़ाने के लिए किया है। लेकिन यह आदेश पब, बार, क्लबों और शराब की दुकानों पर लागू नहीं होगा। इनका समय पहले से निर्धारित रहेगा।
नहीं दिया जाएगा 9 घंटे से ज्यादा काम
चंडीगढ़ प्रशासन ने यह भी निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी कर्मचारी से 9 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराया जा सकता और उसे सप्ताह में एक छुट्टी भी देनी होगी। जिसके लिए उसके वेतन में कोई कटौती नहीं की जाएगी।
प्रत्येक कर्मचारी को लगातार 5 घंटे काम करने के बाद कम से कम आधे घंटे का आराम दिया जाएगा। सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे काम लिया जा सकेगा। यदि दुकान रात्रि 10:00 बजे के बाद भी खुली रहती है तो दुकान मालिक को सभी कर्मचारियों एवं ग्राहकों के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
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महिला कर्मचारी से लेनी होगी लिखित में सहमति
रात 8:00 बजे के बाद कोई महिला कर्मचारी काम पर है तो लिखित सहमति लेनी होगी। महिला कर्मचारियों के लिए अलग से सुरक्षा, रेस्ट रूम और लॉकर की व्यवस्था करनी होगी। काम खत्म होने पर दुकान मालिक को महिला कर्मचारी को उसके घर तक सुरक्षित पहुंचाना होगा।
लगाने होंगे सीसीटीवी कैमरे
दुकान के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे। जिनका कम से कम 15 दिनों की रिकॉर्डिंग का बैकअप रखना होगा। महिला कर्मचारियों को हफ्ते में एक छुट्टी के अलावा सभी सरकारी और त्योहार पर छुट्टी देनी होगी। अगर कोई कर्मचारी अतिरिक्त काम करता है तो उसे ओवर टाइम भी देना पड़ेगा।