Arti Pandey
Chandigarh
शहरवासी डीलर प्वाइंट पर ही नए वाहनों के रजिस्टे्रशन करा सकेंगे। प्रोजेक्ट का मंगलवार को यूटी गेस्ट में यूटी प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने किया। इस मौके पर आरएलए विराट वशिष्ठ ने शहर में पहले की पंजीकरण और वर्तमान की प्रक्रिया में बदलाव पर विस्तार से जानकारी दी। विराट ने कहा कि नई व्यवस्था शुरू होने से लोगों के जीवन स्तर पर में इसका बड़ा प्रभाव दिखेगा।
यूटी गेस्ट हाउस में आयोजित कार्यक्रम मेें प्रशासक ने एक ऑनलाइन एक बाइक का रजिस्ट्रेशन कर इस प्रोजेक्ट की शुरूआत की। इस मौके पर उन्होंने आरएलए से वीआईपी नंबरों के ऑक्शन को लेकर बात की। प्रशासक ने जानना चाहा कि यदि कोई नया वाहन ले रहा है तो अगर वह वीआईपी नंबर लेना चाहता है तो उसे तत्काल कैसे नंबर दिया जाएगा। क्योंकि यहां तो वीआईपी नंबर ऑक्शन से मिलता है। इस पर आरएलए की ओर से कहा गया कि जल्द ही इसका कोई विकल्प निकाल लिया जाएगा। इस मौके पर प्रिंसिपल होम सेके्रट्री अरुण कुमार गुप्ता, फाइनेंस सेक्रेट्री अजॉय कुमार सिन्हा, ट्रांसपोर्ट सेके्रट्री अजय कुमार सिंगला, डीसी मनदीप सिंह बराड़, निगम कमिश्नर केके यादव, विशेष सचिव फाइनेंस हरीश नैयर समेत प्रशासन के कई अलाधिकारी मौजूद रहे।
मिलेगा यह लाभ
- अब डीलर प्वाइंट पर रोड टैक्स और आवश्यक दस्तावेज जमा करने के बाद ग्राहक को एक नियमित नंबर मिलेगा।
- अब पंजीकरण के लिए फ़ाइल डीलर द्वारा तैयार की जाएगी और आरएलए कार्यालय को प्रस्तुत की जाएगी, जिससे आम जनता को सुविधा होगी।
- आरएलए कार्यालय द्वारा कोई भौतिक निरीक्षण नहीं किया गया है और उपभोक्ता को मोटर वाहन निरीक्षक के माध्यम से वाहन पास करने के लिए सेक्टर 42 में जाना होगा। अब पासिंग डीलर द्वारा ही की जाएगी।
- उपभोक्ता को फाइल जमा करने के लिए ऑनलाइन अप्वाइंटमेंट नहीं लेनी होगी और यह भी नहीं कि उसे कतार में खड़ा होना होगा, क्योंकि अब डीलर फाइल जमा करेगा।
- उपभोक्ता को अपूर्ण दस्तावेज या किसी अन्य आपत्ति के लिए आरएलए कार्यालय नहीं जाना होगा, क्योंकि डीलर पूर्ण जानकारी सुनिश्चित करेगा।
- फैंसी नंबर के मामले में, अब उपभोक्ता वाहन की खरीद से पहले भी फैंसी नंबर की नीलामी में भाग ले सकता है।
- अब आवेदक नए वाहन की खरीद से पहले पसंद का नंबर ऑनलाइन बुक कर सकता है।