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Arti Pandey
शनिवार काे प्रशासन के सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक आवश्यक दुकानें खोलने के फैसलों को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका के जरिए चुनौती दी गई है। याचिका पर दोपहर 2 बजे के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई की गई। जस्टिस राजीव शर्मा और जस्टिस राकेश कुमार जैन की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। रविवार 29 मार्च तक प्रशासन को जवाब देना होगा।
याचिका में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण के चलते प्रशासन का दुकानें का खोलने का फैसला सही नहीं है। इससे लोग बाजार में आयेंगे और इंफेक्शन फैलने का खतरा बढ़ जाएगा। ऐसे में ग्रॉसरी, कैमिस्ट शॉप के अलावा दूसरी दुकानें खोलने की अनुमति न दी जाए।
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