अनाज, किराने का सामान, फल, सब्जियां, दूध, मांस और मछली जैसी आवश्यक वस्तुओं की दुकानें अगले आदेश तक रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। यह निर्णय शुक्रवार को प्रशासक वी.पी. सिंह बदनोर की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में लिया गया।
Required Relaxation offered to the
the #Chandigarh residents, daily needs shops can be visited on foot from 10 am to 6pm in your respective sectors. Ensure #SocialDistance and adhere to the prescribed health norms.#FightAgainstCoronavirus#COVID19— V P Singh Badnore (@vpsbadnore) March 27, 2020
निवासी अपने सेक्टरों की मार्केट में आवश्यक सामान खरीद सकेंगे। बाजारों में भीड़भाड़ से बचने के लिए वाहनों को अनुमति नहीं दी जाएगी। इन बाजारों में शहरवासी पैदल ही आएंगे। फल और सब्जियों का कारोबार करने वाले विक्रेताओं को भी इन बाजारों में जगह मिलेगी। इन दुकानों पर आने वाले व्यक्तियों के बीच सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए, यह निर्णय लिया गया था कि पहले से गठित सेक्टर रिस्पांस टीम्स, चंडीगढ़ प्रशासन और पुलिस कर्मियों के विभिन्न विभागों से अलग-अलग अधिकारियों को ले जाकर मजबूत किया जाएगा।
गर्भवती महिलाओं को भी #CoronaVirus से खतरा, #WHO ने बताए… #CoronaVillains https://t.co/BUpDXwY6LW
— Arti (@Arti7999) March 27, 2020
Essential shops opened by Governor Punjab and Administrator Chandigarh pic.twitter.com/iqT3YrW2zJ
— Manoj Parida.IAS (@ManojPa47203819) March 27, 2020
डीसी ने धारा 144 में कुछ राहत दी
डीसी मनदीप सिंह बराड ने शुक्रवार को धारा 144 में कुछ बदलाव करते हुए लोगों कोे राहत दी है। यह आदेश लोगों कोे आवश्यक वस्तुओं के मिलने के चलते किया गया है। शनिवार से एक परिवार से एक लोग पैदल सुबह 10 से शाम 6 बजे तक अपने मार्केट से आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए जा सकेंगे। होम डिलवरी भी दुकानदार कर सकेंगे। लोगों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति होती रहे इसके लिए उन वाहनों को चलने दिया जाएगा जिनमें यह आवश्यक वस्तुएं होंगी। इन सबकेे दौरान कोरोना वायरस से बचाव को लेकर जारी सोशल डिस्टेंशन का भी पालन लोगों को करना होगा। वही बुजुर्गों और बच्चांे से घर से बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी गई है।