अकाउंट खोलने वालों को बड़ी राहत दी है
केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट खोलने वालों को बड़ी राहत दी है. सरकार ने कोरोना संकट की वजह से ये छूट दी है. सरकार की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक अब 25 मार्च से 30 जून 2020 के बीच जो भी बेटियां 10 साल की उम्र पूरी कर रही हैं. वह अपना खाता खुलवा सकती हैं.
दरअसल, लॉकडाउन lockdown की वजह से इस योजना में जो भी माता-पिता अपनी बेटियों का खाता नहीं खुलवा पाए थे, वो अब 31 जुलाई तक आसानी से खुलवा सकते हैं. पहले के नियमों के मुताबिक, जन्म से 10 साल की उम्र पूरी करने वाली बेटियों का ही सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खुलवाने की इजाजत थी.
लेकिन लॉकडाउन lockdown के दौरान बड़ी संख्या में माता-पिता अपनी बेटियों का सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता नहीं खुलवा पाए थे. ऐसे माता-पिता को राहत देने के लिए सरकार ने उम्र सीमा में छूट दी है. इस संबंध में पोस्टल डिपार्टमेंट ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. हालांकि, इस छूट का लाभ 31 जुलाई 2020 से पहले खाता खुलवाने पर ही मिलेगा.
सुकन्या समृद्धि योजना के तहत एक वित्त वर्ष में कम से कम 250 रुपये और अधिकतम 1.50 लाख रुपये जमा किया जा सकता है. एक अभिभावक अधिक से अधिक 2 बेटियों के नाम से अकाउंट खुलवा सकता है.
क्या है योजना?
सुकन्या समृद्धि खाता एक डिपॉजिट योजना है, जिसमें आप बेटी के नाम पर खाता खुलवा सकते हैं.
न्यूनतम निवेशः 250 रुपये
अधिकतम निवेशः 1.5 लाख रुपये
ब्याज दरः 7.6% सालाना (हर साल संशोधन)
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कितनी अवधि है?
बच्ची के 10 साल के होने से पहले ये खाता खोला जा सकता है.
शुरुआती 14 साल के लिए खाते में रकम जमा करनी होती है.
ये योजना 21 साल बाद मैच्योर होती है.
टैक्स बचाने का फायदा
इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक टैक्स छूट. डिपॉजिट हुई रकम पर मिलने वाले ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगता
निवेश के फायदे
बाकी सभी योजनाओं की तुलना में इसमें ब्याज दर ज्यादा मिलता है. बच्ची की उच्च शिक्षा और शादी-ब्याह के लिए बचत कर सकते हैं. मैच्योरिटी पर जो रकम मिलती है, उस पर टैक्स नहीं लगता.
50% तक रकम तभी निकाली जा सकती है, जब बच्ची 18 साल की हो जाए. एक बच्ची के नाम पर सिर्फ एक खाता खोला जा सकता है और ज्यादा से ज्यादा दो खाते खोलने की इजाजत है. अगर जुड़वां या तीन बच्चियां एक साथ होती हैं, तो तीसरे बच्चे को इसका फायदा मिलेगा.
सुकन्या समृद्धि योजना की खास बातें
- आप डाकघर में सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवा सकते हैं। इसके अलावा आप बैंक में भी इस खाता के बारे में पता कर सकते हैं। अधिकतर बैंकों को सरकार ने यह खोलने के लिए अधिकृत किया हुआ है।
- सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खुलवाने के लिए बालिका की जन्म या उम्र का प्रमाण पत्र, बच्चे के अभिभावक के पते का प्रमाण पत्र या आधार कार्ड।
- यदि आधार कार्ड नहीं है तो राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली बिल, पासपोर्ट आदि को भी मान्य दस्तावेज के रूप में अधिकृत किया गया है।
- एक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी एक अकाउंट में अधिकतम 5 लाख रुपये तक जमा किया जा सकता है।
- किसी एक अकाउंट में एक वित्तीय वर्ष में आप अधिक से अधिक 5 लाख रुपये और कम से कम 250 रुपये तक निवेश कर सकते हैं।
- अगर इस खाते में एक वित्तीय वर्ष के दौरान न्यूनतम 250 रुपये नहीं जमा किया जाता है तो 15 साल की अवधि के दौरान इसे कभी भी 50 रुपये (प्रति वर्ष) की पेनाल्टी के साथ रेग्युलराइज किया जा सकता है।
- सुकन्या समृद्धि योजना में 6 फीसद की दर से इस समय ब्याज मिल रहा है। खाता खुलवाते समय जो ब्याज दर रहती है, उसी दर से पूरे निवेश काल के दौरान ब्याज मिलता है।
- मौजूदा ब्याज दर से अगर हर वित्तीय वर्ष में 5 लाख रुपये 15 साल तक जमा किया जाता है तो इस पर आपके द्वारा जमा किया गया कुल रकम 22,50,000 रुपए होगा और इस पर ब्याज 41,36,543 रुपए बनेगा।
- 21 साल तक यह रकम ब्याज के साथ बढ़कर करीब 64 लाख रुपए हो जाएगा। सुकन्या समृद्धि योजना पर मिलने वाला ब्याज सरकार हर तिमाही में तय करती है। मैच्योरिटी तक ब्याज दर में कई बार बदलाव हो सकते हैं।
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