#Congress : महाभियोग प्रस्ताव को खारिज करना गैरकानूनी, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे
AGENCY
चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू द्वारा खारिज करने के बाद #Congress ने इसे गैरकानूनी करार दिया है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने महाभियोग नोटिस पर कहा कि कोई केस बनता ही नहीं है. उनका यह ऐसा कदम है जो पहले किसी चेयरमैन या स्पीकर ने नहीं लिया. अब तक के इतिहास में पहली बार महाभियोग नोटिस आगे बढ़ने से पहले ही खारिज हो गया. यह फैसला गैरकानूनी और असंवैधानिक है. ऐसा फैसला नहीं लेना चाहिए था.
सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को देंगे चुनौती
- कपिल सिब्बल ने कहा कि राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने मामले पर जल्दबाजी दिखाई है. हम उस पर भी चिंतित है. जांच के बाद ही आरोपों की सत्यता का पता लग सकता था.
- हम लोग सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती देंगे.
- मुझे पूरा पूरा भरोसा है कि प्रधान न्यायाधीश का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा. ताकि पारदर्शी तरीके से सुनवाई हो सके . उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार नहीं चाहती कि इसकी जांच हो.
- सरकार जांच को दबाना चाहती है. सरकार का रुख न्यायपालिका को नुकसान पहुंचाने वाला है. उन्होंने कहा कि सभापति नायडू के फैसले से लोगों का विश्वास चकनाचूर हुआ है.
- उन्होंने कहा, ‘हम उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करेंगे.
- हमें भरोसा है कि जब याचिका दायर होगी तो इससे प्रधान न्यायाधीश का कुछ लेनादेना नहीं होगा.
- ‘ सिब्बल ने कहा कि 64 सांसदों ने सोच-विचार करके महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस दिया था और इसमें प्रधान न्यायाधीश के खिलाफ जिन आरोपों का उल्लेख किया गया था वो बहुत गंभीर है.
- ऐसे में राज्यसभा के सभापति को जांच समिति गठित करनी चाहिए थी और जांच पूरी होने के बाद कोई फैसला करते.