गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार नहीं है
#lockdown guidelines as per who : केंद्र ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से कहा है कि वे सभी कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए किए गए लॉकडाउन गाइडलाइन lockdown guidelines का कड़ाई से पालन करें और उसे कहीं से भी ना टूटे।
राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों से बातचीत में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि कुछ राज्य और केंद्रशासित प्रदेश ऐसे आदेश जारी कर रहे हैं, जो आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार नहीं है।
अतिरिक्त छूट देने के बाद आया है
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी मुख्य सचिवों को एक पत्र लिखा है और केरल के मुख्य सचिव को एक अलग पत्र भेजा गया है, जिसमें किसी भी तरह से लॉकडाउन दिशानिर्देशों को कम नहीं करने के लिए कहा गया है।गृह मंत्रालय की ओर से यह सख्त निर्देश केरल में लॉ़कडाउन गाइडलाइन लॉकडाउन छूट में अतिरिक्त छूट देने के बाद आया है। केरल में लॉ़कडाउन लॉकडाउन छूट के बावजूद सरकार द्वारा आज से अतिरिक्त छूट देने पर गृह मंत्रालय ने आपत्ति जताई।
गाइडलाइंस में अधिक छूट
गृह सचिव अजय भल्ला ने केरल के मुख्य सचिव को अलग से एक पत्र लिखकर गाइडलाइंस में अधिक छूट दिए जाने पर फटकार लगाई।इस पत्र में लिखा गया कि केंद्र की गाइडलाइन ,अधिक छूट देने का अधिकार राज्य सरकार को नहीं है, केंद्रीय गाइडलाइन का कड़ाई से पालन होना चाहिए।गृह मंत्रालय ने साथ ही कहा है कि केरल में रेस्टोरेंट खोलने, किताबों की दुकानों को खोलेने की अनुमति देने का निर्णय लॉ़कडाउन नियमों का उल्लंघन है।कस्बों में बस यात्रा की अनुमति, दो पहिया वाहनों पर पिलर सवार, कार की पिछली सीट पर 2 यात्रियों को बैठाने की अनुमति देने को गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन का उल्लंघन बताया है।
अतिरिक्त गतिविधियों में स्थानीय कार्यशालाएं
केरल सरकार द्वारा दी जाने वाली ऐसी अतिरिक्त गतिविधियों में स्थानीय कार्यशालाएं खोलना शामिल है। इसके अलावा कई इलाकों में नाई की दुकानें, रेस्टोरेंट और बुक स्टोर भी खुलने के आदेश राज्य सरकार ने दिए हैं।इसके अलावा नगरपालिका सीमा में आने वाले मध्यम व छोटे उद्योग(एमएसएमई) भी खोलने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा छोटी दूरी आदि के लिए शहरों/कस्बों में बस यात्रा को भी मंजूरी दी गई।