किसी प्रकार की लापरवाही बरती न जाए
#covid 19 news : राजस्थान के मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने प्रदेश के सभी जिला क्लेक्टरों को यह आदेश सख्ती से लागू करने के निर्देश जारी किए है। आदेश में कहा गया है कि प्रदेश में 20 अप्रैल से 3 मई तक लागू मॉडिफाइड लॉक डाउन के तहत मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है।
#lockdown 2 in up : इन 19 संवेदनशील जिलों को नहीं मिलेगी लॉकडाउन से राहत
राजस्थान में सरकार ने मास्क नहीं पहनने को दंडनीय अपराध घोषित कर दिया है। अब मास्क नहीं पहनने पर एक वर्ष की सजा और जुर्माना या दोनों हो सकते है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत बिना मास्क पहने घूमना दंडनीय अपराध माना जाएगा।
सभी जिला कलेक्टर्स एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सब इंस्पेक्टर, पुलिस, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, सफाई निरीक्षक से आदेशों की सख्ती से पालना करवाएं और इस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही बरती न जाए।
स्वास्थ्य विभाग ने इसकी जानकारी दी है
गौरतलब है कि राजस्थान में अब तक कोरोना वायरस coronavirus के 1495 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। अजमेर, बांसवाड़ा और नागौर में 1, झुंझुनू, जोधपुर और कोटा में दो- दो मामले सामने आए हैं और जयपुर में 8 मामलों की पुष्टि हुई है। राज्य में कुल 1495 मामले सामने आ गए हैं। राज्य में कुल 24 लोगों की मौत हो गई है और 205 लोग ठीक हो गए हैं। राजस्थान स्वास्थ्य विभाग ने इसकी जानकारी दी है।