जरूरी वस्तुओं की दुकानें खोली जा सकेंगी
#COVID19 : लॉकडाउन के 44 दिन बाद कानपुर में मंगलवार से कुछ शर्तों के साथ औद्योगिक और व्यवसायिक गतिविधियां संचालित होंगी।
कमिश्नर और डीएम की संयुक्त बैठक
नाई की दुकानें, सैलून, मॉल,और कांप्लेक्स बंद रहेंगे, लेकिन जरूरी वस्तुओं की दुकानें खोली जा सकेंगी। हॉट स्पॉट वाले क्षेत्रों कोई गतिविधि संचालित नहीं होगी। यहां पहले की तरह ही पाबंदियों का सख्ती के साथ पालन किया जाएगा। यह अहम फैसला सोमवार देर रात कमिश्नर और डीएम की संयुक्त बैठक में लिया गया। फैसले के संबंध में डीएम डॉ. ब्रह्मदेवराम तिवारी ने बताया हॉट स्पॉट के बाहर की व्यवसायिक गतिविधियां सशर्त संचालित होंगी।
एकल व्यवस्था के तहत (एक स्थान पर एक दुकान) आवासीय परिसर, कालोनियों की दुकानें सुबह 10 से शाम पांच बजे के बीच खोलने की इजाजत होगी। थोक किराना, गल्ला मार्केट अब सुबह 7 से 12 बजे तक खुलेगी।
अंतरराज्जीय परिवहन की इजाजत
निजी चार पहिया वाहन पर ड्राइवर के अतिरिक्त दो यात्री और बाइक पर एक यात्री को सफर की इजाजत होगी। पनकी, दादानगर, फजलगंज, चकेरी, रूमा की निर्यातपरक औद्योगिक इकाइयां संचालित होंगी। वस्तुओं के अंतरराज्जीय परिवहन की इजाजत होगी।
शासन के निर्देशानुसार लॉक डाउन में छूट दिए जाने संबंधी पूर्व आदेशों में संशोधन करते हुए नवीनतम आदेश जारी किया गया। @CMOfficeUP @UPGovt @CommissionerKnp @kanpurnagarpol #kanpurfightscorona pic.twitter.com/d0DJ1mVPNY
— DM Kanpur Nagar (@DMKanpur) May 5, 2020
इन्हें मिली राहत
- आवश्यक वस्तुओं की उत्पादन इकाइयां, दवा, मेडिकल उपकरण, आईटी हार्डवेयर, पैकेजिंग मैटेरियल से संबंधित इकाइयां एवं इनसे संबंधित कच्चा माल व सप्लाई चेन से संबंधित इकाइयां, कृषि एवं कृषि कार्य से जुड़ी समस्त इकाइयां खुलेंगे।
- भवन निर्माण से संबंधित वेयर हाउस, एकल दुकानें, मौरंग, बालू की मंडी सुबह सात से सायं 5 बजे तक खुलेंगी। ई-कॉमर्स सेवाओं कंपनियां जरूरी सामानों की आपूर्ति कर सकेंगी। सभी सरकारी निमार्ण परियोजनाओं का रुका काम शुरू होगा।
- सभी प्रकार की आवश्यक वस्तुओं की अंतरराज्जीय परिवहन की अनुमति होगी। गाड़ी मरम्मत, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, प्लंबर, कंप्यूटर, हार्डवेयर, साफ्टवेयर सेवाएं, स्टेशनरी की दुकानें, स्कूली पुस्तकों की दुकानें, इलेक्ट्रिक की दुकानें खुलेंगी।
ये होंगी शर्तें
- सभी आद्योगिक इकाइयों को नियमित सेनेटाइजेशन करना होगा
- जिस उद्योग में 50 से अधिक कर्मचारी हैं, उन्हें वाहन की क्षमता के आधे परिवहन की इजाजत होगी
- कर्मचारियों को लाने ले जाने वाले वाहन नियमित रूप से सेनेटाइज किए जाएंगे
- आते और जाते वक्त कर्मचारियों की थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य होगी
- कर्मचारियों, श्रमिकों का हेल्थ बीमा कराना अनिवार्य होगा
- सभी कर्मचारियों को मास्क की व्यवस्था करानी होगी
- कार्यस्थल पर दो पालियों के बीच एक घंटे का अंतर होगा और एक साथ बैठकर भोजन नहीं कर सकेंगे
- गुटखा, तंबाकू पर प्रतिवंध, थूकना पूरी तरह प्रतिवंधित रहेगा
- कार्य स्थल पर कोविड अस्पताल की सूची उपलब्ध रहनी चाहिए
- सभी कर्मचारियों को आरोग्य सेतु एप डाउन लोड करना अनिवार्य होगा
- 50 से अधिक कर्मचारियों वाले कारखानों में रैंडम पांच कर्मचारियों की कोरोना जांच करानी होगी, जांच रिपोर्ट सीएमओ को भेजना होगा
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