क्लेम के निपटान के लिए बाध्य हैं…
#Coronavirus से अगर किसी पॉलिसी होल्डर की मौत होती है तो नॉमिनी को डेथ बेनिफिट के तौर पर सम एश्योर्ड यानी बिमित राशि मिलेगी. जब इंश्योर्ड यानी बीमित व्यक्ति की मौत होती है तब डेथ बेनिफिट नॉमिनी को मिलते हैं. इसके लिए नॉमिनी को क्लेम फाइल करना पड़ता है. जीवन बीमा कंपनियों के संगठन लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल ने सोमवार को यह बात साफ की है.
क्या कहा…
काउंसिल ने कहा कि सभी बीमा कंपनियां कोविड-19 के चलते हुई मौतों के सिलसिले में क्लेम यानी दावों का निपटान करने के लिए बाध्य हैं. काउंसिल ने एक बयान में कहा कि सार्वजनिक और निजी, दोनों तरह की जीवन बीमा कंपनियां कोविड-19 से संबंधित किसी भी मौत पर क्लेम के निपटान के लिए बाध्य हैं.
गौरतलब है कि इस बारे में कई तरह की अफवाहें और चर्चाएं चल रही थीं, क्योंकि कोविड 19 बिल्कुल नई महामारी है और इसकी पॉलिसी में कोई चर्चा नहीं थी. लेकिन जीवन बीमा काउंसिल ने अब इसे स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी कंपनी ऐसे क्लेम को निपटाने से मना नहीं कर सकती.