RAHUL PANDEY
सपा विधायक इरफान सोलंकी (SP MLA Irfan Solanki) को फर्जी आधार कार्ड (Aadhar Card) से दिल्ली से मुंबई तक यात्रा में मदद करने की आरोपित नूरी शौकत, विधायक इरफान सोलंकी समेत सात लोगों की जमानत याचिका जिला जज संदीप जैन ने बुधवार को खारिज कर दी। करीब तीन घंटे के जिरह के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। बचाव पक्ष जहां एक ओर इसे राजनीतिक रंजीश साबित करने में लगा रहा, वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से कुटरचित और जानकर किया गया गुनाह बताया गया। डीजीसी दिलीप अवस्थी ने बताया कि जिला जज ने सात लोगों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
सपा विधायक ने दिल्ली से मुंबई तक की यात्रा फर्जी आधार कार्ड पर की थी। इसमें सपा नेत्री नूरी शौकत पर टिकट बुक कराने और यात्रा में मदद करने का अरोप पुलिस ने लगाया था। इस मामले में इरफान उनके साले अनवार लियाकत मंसूरी और अख्तर लियाकत मंसूरी नूरी शौकत व उसके भाई अशरफ अली उर्फ शेखू मौसा इशरत अली और ड्राइवर अम्मार इलाही को गिरफ्तार कर इन पर जालसाजी का आरोप लगाते हुए ग्वालटोली में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इन सबकी जमानत को लेकर याचिका दायर की गई थी। बचाव पक्ष की ओर से जिला जज को बताया गया कि यह पूरा मामला राजनीतिक रंजीश का है और सबको झूठा फंसाया गया है। जिला जज ने कहा कि विधायक होते हुए भी ऐसा क्यों किया? सरेंडर क्यों नहीं किया? पहचान छुपा कर यात्रा क्यों कर रहे थे? सहायक शासकीय अधिवक्ता रवींद्र अवस्थी ने बताया कि फर्जी आधार कार्ड को कूटरचित कर इरफान को भगाने में सहयोग किया गया। यह सब भी उनके साथ थे। इसके बाद सभी सात आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है।
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