RAHUL PANDEY
KANPUR
इलेक्शन कमीशन (election commission) ने कोविड-19 (COVID19) प्रोटोकॉल को देखते हुए चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्याशियों को लेकर सख्त नियम कर दिया है. गाइडलाइन के मुताबिक, अब प्रत्याशी बिना मास्क पहन कर चुनाव प्रचार करेंगे तो उन पर एक हजार रुपए तक पेनाल्टी लगाई जा सकती है. इलेक्शन कमीशन ने इनकी निगरानी के लिए बकायदा टीमें गठित कर दी है, जो इस तरह के कार्यो पर लगातार अपनी नजर बनाए रहेगी . जिला सहायक निर्वाचन अधिकारी कमल किशोर ने बताया कि कोविड-19 प्रोटोकॉल को देखते हुए सभी के लिए नियम सख्त है. ऐसे में कोई नेता या कैंडीडेट या फिर उनके समर्थक बिना मास्क के चुनाव प्रचार करते पाए गए तो उन पर पेनाल्टी लगाई जाएगी. किसी को भी कोविड प्रोटोकॉल से संबंधित कोई छूट नहीं होगी.
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डोर टू डोर 10 लोगों की छूट
कैंडिडेट डिजीटल वर्चुअल और मीडिया के माध्यम से चुनाव प्रसार करना पड़ा रहा है. वहीं अब डोर टू डोर चुनाव प्रचार के लिए दस लोगों को अनुमति दी गई है. जबकि पहले यह संख्या 5 लोगों की थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर दोगुना कर दिया है. इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों के अनुसार, रैलियों पर रोक लगे होने की वजह से इसमें छूट दी गई है, लेकिन डोर टू डोर चुनाव प्रचार करने वालों को भी कोरोना प्रोटोकॉल का खासा ध्यान रखना पड़ेगा.
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31 जनवरी तक रैली पर रोक
कोरोना के केस बढऩे से 22 जनवरी तक सभी रैलियों समेत जनसभाओं पर रोक लगा है. इनमें रोड शो, रैली, साइकिल रैली, बाइक रैली समेत अन्य किसी भी तरीके की रैलियां शामिल है. इसके अलावा सार्वजनिक स्थान पर नुक्कड़ बैठक पर भी रोक लगी है, लेकिन अब रोक को बढ़ाकर 31 जनवरी कर दिया गया है. ऐसे में अब इलेक्शन कमीशन के अगले आदेश तक कोई भी नेता या कैंडीडेट रैली नहीं कर सकेंगा. इस बीच अगर कोई ऐसा करते पाया गया तो उसके खिलाफ कमीशन बनती कार्रवाई करेगा.
चुनाव प्रसार हाईलाइट्स
- 31जनवरी तक रोड शो, पैदल यात्रा, साइकिल रैली व बाइक रैली पर रोक
- किसी भी दिवस पर रैली या जनसभा के लिए अनुमति लेना होता है
- डोर टू डोर अभियान के लिए दस व्यक्तियों को अनुमति
- हर पांच वाहनों के बाद वाहनों के काफिलों को तोड़ा जाए
- वाहनों के काफिले में दो घंटे का अंतर होगा
- काफिले में आधे घंटे और 100 मीटर का गैप होगा
- आचार संहिता उल्लंघन करने पर भविष्य में किसी भी अनुमति पर रोक