ARTI PANDEY
DELHI
चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इसमें सबसे अहम है कि नामांकन के दौरान उम्मीदवार को इस बार आय के ब्योरे में निजी के साथ पत्नी और बेटे, बेटियों का ब्यौरा देना होगा। इतना ही नहीं देश में स्थित बैंक खातों के अलावा यदि किसी को बैंक खाता विदेश में है, तो उसका भी ब्योरा देना होगा। यदि कोई उ मीदवार आय का ब्योरा नहीं देता और शिकायत मिलने पर बाद में इसका खुलासा होता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जांच अधिकारी को यदि शिकायत गंभीर मिली तो प्रत्याशी का नामांकन भी रद्द हो सकता है।
चंडीगढ़ में 22 अप्रैल से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रत्याशी शहर में संचालित किसी भी नेशनलाइज बैंक में अपना खाता खोल सकेंगे। इस खाते के जरिए ही चुनाव के दौरान उन्हें खर्च करना होगा। प्रत्याशी नामांकन के एक दिन पहले तक अपना अकाउंट खोल सकते हैं। इसके अलावा किसी प्रत्याशी या फिर उसके परिजनों का विदेश की किसी बैंक में अकांउट है, तो उसका पूरा डिटेल्स आयोग उपलब्ध कराना होगा। परिजनों में प्रत्याशी के पति या फिर पत्नी के अलावा बेटे और बेटियां शामिल होंगे। नामांकन के दौरान प्रत्याशी को फार्म नंबर 6 पर पूरी जानकारी देनी होगी।
इन अकांउट की भी देनी होगी जानकारी
चुनाव कार्यालय की मानेंं तो नामांकन के दौरान उम्मीदवार को अपने पहले से चल रहे अकाउंट की डीटेल भी देनी होगी। हालांकि, चुनाव के दौरान वो इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। प्रत्याशियों के पहले से दिए गए खाते निगरानी के दायरे में आएंगे।
रोजाना खर्च का देना होगा ब्यौरा
प्रत्याशियों को रोजाना किए गए खर्च का ब्यौरा भी देना होगा, जिसका मिलान बैंक खाते से किया जाएगा। इसके अलावा इस खाते के एटीएम कार्ड के लेनदेन पर भी आयोग की पैनी नजरें रहेंगी। प्रत्याशी पचास हजार रुपए से ज्यादा का कैश अपने पास नहीं रख सकेंगे।
खर्च पर रहेगी निगरानी
खर्च की निगरानी के लिए उम्मीदवार. के हर दिन के खर्च प्रचार सामग्री और चुनाव से जुड़े दूसरे खर्च का हिसाब किताब बारीकी से देखा जाएगा। उ मीदवारों को इसके लिए एक खाताबही भी रखनी पड़ेगी।