RAHUL PANDEY
Chandigarh
देर रात तक ग्राहकों को शराब (alcohol) परोसने पर एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग (Excise and Taxation Department) ने औद्योगिक क्षेत्र फेज-1 स्थित प्ले ब्वॉय क्लब पर 10 लाख का भारी जुर्माना लगाया है। क्लब को यह राशि 15 दिन के अंदर जमा करानी होगी। यह आदेश अतिरिक्त एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर आरके पोपली ने दिया है।
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क्लब को नोटिस भेज जवाब देने को कहा
बीते 27 नवंबर को प्ले ब्वॉय क्लब में देर रात तक एक पार्टी हुई थी। इसका खुलासा तब हुआ, जब एक विदेशी ग्राहक को क्लब ने 19 लाख 84 हजार 955 रुपये का बिल थमा दिया। जिस समय यह बिल बनाया गया, उस समय रात के 2 बजकर 06 मिनट हो रहे थे। बिल पर भी यही समय अंकित था। नियमों के मुताबिक, चंडीगढ़ में रात 1 बजे के बाद शराब नहीं परोसी जा सकती लेकिन क्लब में डीसी के इस आदेश का उल्लंघन किया गया था। वहीं इतनी महंगी शराब (alcohol) परोसे जाने के बारे में जब एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग को पता चला तो उन्होंने क्लब को नोटिस भेज जवाब देने को कहा। इस मामले की 18 दिसंबर को भी सुनवाई हुई और एक्साइज विभाग ने प्ले ब्वॉय क्लब के मालिक से पूछा कि आखिरकार किसकी अनुमति से उन्होंने रात दो बजे तक क्लब खोलकर रखा। इसके अलावा क्लब में एक गेस्ट के टेबल का खर्च 19 लाख 84 हजार 955 रुपये कैसे बन गया। क्लब की तरफ से कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, जिसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। वीरवार को अतिरिक्त एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर आरके पोपली ने इस संबंध में फैसला सुनाते हुए क्लब पर 10 लाख का जुर्माना लगाया है। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि जुर्माने की राशि को 15 दिन के अंदर जमा कराना होगा।
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