RAHUL PANDEY
Chandigarh
पंचकूला की विशेष अदालत ने रंजीत सिंह हत्याकांड में प्रमुख गुरमीत राम रहीम (Gurmeet Ram Rahim) सहित पांच दाेषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही गुरमीत राम रहीम पर 31 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। उसे जुर्माने की 50 प्रतिशत राशि अभी अदा करनी होगी। बाकी दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। गुरमीत पर लगाए गए जुर्माने की आधी राशि पीड़ित परिवार को दी जाएगी।
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50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
जज ने शाम करीब साढ़े चार बजे सजा का एलान किया। अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद वकीलों ने मीडिया को इसके बारे में जानकारी दी। रंजीत सिंह के पुत्र जगसीर सिंह ने फैसले को पर संतोष जताते हुए इसे सराहनीय बताया। सीबीआइ ने गुरमीत राम रहीम को फांसी की सजा देने के मांग की थी, लेकिन अदालत ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई। दूसरी ओर, गुरमीत राम रहीम के वकील अजय वर्मन ने कहा कि वह इस फैसले को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती देंगे।
राम रहीम के वकील ने कहा- हाई कोर्ट जाएंगे
बचाव पक्ष ने इसका विरोध किया और कहा कि यह रेयर आफ रेयरेस्ट मामला नहीं है। पंचकूला स्थित हरियाणा (Haryana) की विशेष सीबीआइ अदालत ने डेरा सच्चा सौदा सिरसा के पूर्व मैनेजर रंजीत सिंह की हत्या के दोषी डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही कृष्ण लाल, अवतार, जसबीर और सबदिल को भी उम्रकैद की सजा सुनाई। एक आरोपित इंद्रसेन की ट्रायल के दौरान 8 अक्टूबर 2020 को मौत हो गई थी।
बता दें कि 8 अक्टूबर को जसबीर सिंह, सबदिल सिंह और कृष्ण लाल को धारा 302 के साथ 120-बी के तहत दोषी ठहराया गया था। गुरमीत राम रहीम सिंह, अवतार सिंह, जसबीर सिंह, सबदिल सिंह और कृष्ण लाल को धारा 120बी, 302 एवं 506 के साथ पठित धारा के तहत दोषी ठहराया गया था। सबदिल सिंह को आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 27 के तहत अपराध के तहत दोषी करार दिया गया था। जबकि आरोपित जसबीर सिंह पर आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 25/27 को हटा दिया गया था।
19 साल बाद इस मामले में सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश डा. सुशील कुमार गर्ग द्वारा 12 अक्टूबर को सजा सुनाई जानी थी, लेकिन सजा पर सुनवाई पूरी न होने के कारण मामले को 18 अक्टूबर के लिए टाल दिया गया था। गुरमीत राम रहीम साध्वी यौन शोषण में 20 साल की सजा और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या केस में उम्रकैद की सजा सुनारिया जेल रोहतक में काट रहा है।
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बता दें कि पूर्व डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की दस जुलाई 2002 में गोली मारकर हत्या की गई थी। पंचकूला में सीबीआइ की विशेष अदालत ने बीते आठ अक्टूबर को गुरमीत सिंह सहित तत्कालीन डेरा प्रबंधक कृष्ण लाल, अवतार सिंह, जसबीर और सबदिल को दोषी करार दिया था। सजा का फैसला 12 अक्टूबर को होनी थी, लेकिन अदालत ने इसे 18 अक्टूबर तक फैसला सुरक्षित रख लिया था।
गुरमीत राम रहीम की वीडियो कान्फ्रेंसिंग से पेशी
अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के मद्देनजर पंचकूला के कोर्ट परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। शहर में धारा 144 लागू कर दिया गया है। कोर्ट परिसर व इसके आसपास वाहनों की गहन चेकिंग हो रही है। उधर रोहतक में सुनारिया जेल के आसपास भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस जेल में ही गुरमीत राम रहीम दो मामलों में सजा काट रहा है।
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पंचकूला कोर्ट में तैनात पुलिस व सुरक्षाकर्मी
सजा सुनाए जाने से पहले इसे लेकर अदालत में फिर बहस होगी। डेरा सच्चा सौदा के पूर्व प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में अदालत में बचाव पक्ष की ओर से एक बार फिर दलीलें दी जाएंगी। पंचकूला स्थित विशेष सीबीआइ अदालत में कुछ देर बाद सुनवाई शुरु हो जाएगी। आज इस मामले में फैसला आने की पूरी संभावना है, क्योंकि सीबीआइ की ओर से 12 अक्टूबर को सजा के लिए अपना पक्ष रखा जा चुका है।
पिछली सुनवाई में राम रहीम ने अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कम से कम सजा की गुहार लगाई थी। राम रहीम ने 8 पेजों की दलील दी थी, जिसमें उसने कहा है कि मुझे ब्लड प्रेशर, पथरी और आंखों से देखने में दिक्कत है। साथ ही राम रहीम ने दलील दी है कि डेरा की ओर से सैकड़ों सामाजिक कार्य किए गए हैं, जिसमें प्रमुख तौर पर आंखों के चैकअप कैंप, वृक्षारोपण, रक्तदान शिविर, भूकंप के समय हजारों लोगों की मदद की गई, राहत सामग्री भेजी गई।
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