सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने सुनाया फैसला, 3 अगस्त को सुनाई जाएगी सजा
JAIHINDTIMES
CHANDIGARH
50 हजार रुपए रिश्वत लेते पकड़े गए पंजाब पुलिस के पूर्व एआईजी पीएस संधू को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने दोषी करार दिया। करीब 7 साल केस चलने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और अब 3 अगस्त को दोषी संधू को सजा सुनाई जाएगी। संधू को 7 साल पहले सीबीआई ने सेक्टर-28 की एक कॉफी शॉप से गिरफ्तार किया था।
संधू पर धोखाधड़ी के केस में एक आरोपी के पक्ष में रिपोर्ट बनाने के एवज में 50 हजार रुपए रिश्वत मांगने के आरोप थे।
इससे पहले बीते वीरवार को सीबीआई कोर्ट में इस केस की बहस पूरी हो गई थी। पिछली सुनवाई के दौरान संधू ने कबूल कर लिया था कि उसने शिकायतकर्ता निशांत शर्मा से पैसे लिए थे लेकिन संधू ने कहा कि ये रकम रिश्वत की नहीं थी। संधू ने अपने बचाव में कहा था कि निशांत शर्मा को उनकी मां ने दो लाख रुपए का लोन दिया था और ये रकम उस लोन की किस्त की थी।
वहीं, सीबीआई के वकील केपी सिंह दलील दी थी कि अगर ये रकम लोन की थी तो उन्होंने उस वक्त का इस बात का जिक्र क्यों नहीं किया। सीबीआई के वकील ने ये भी पूछा कि क्या केस के बाद लोन की अमाउंट उन्हें वापस मिल गई थी। अगर नहीं मिली थी तो उन्होंने इसके लिए कोर्ट में रिकवरी सूट क्यों नहीं फाइल किया।
यह था मामला
12 जुलाई 2011 को सीबीआई ने एआईजी पीएस संधू को सेक्टर-28 स्थित एक कॉफी शॉप से 50 हजार रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। एआईजी पर निशांत शर्मा के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी के केस में उसके पक्ष में रिपोर्ट बनाने के लिए रिश्वत मांगने के आरोप थे। शिकायत के अनुसार, संधू ने निशांत से कहा था कि मोहाली में तैनात एसपी बलवंत कौर उनकी परिचित हैं। वह उससे बात कर उसका केस खत्म करवा देंगे। इसके बदले में संधू ने 3 लाख रुपये बतौर रिश्वत मांगी थी। इसकी पहली किश्त के तौर पर 50 हजार रुपए सेक्टर-28 के एक कॉफी शॉप पर देने की बात तय हुई थी। शिकायत की पुष्टि होने पर सीबीआई ने ट्रैप लगाकर एआईजी संधू को रिश्वत के पैसे लेते गिरफ्तार कर लिया था।