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भगोड़े शराब कारोबारी #VijayMallya को लंदन की कोर्ट से बड़ा झटका
भगोड़े शराब कारोबारी #VijayMallya को लंदन की कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. लंदन की अदालत में प्रत्यर्पण के खिलाफ दी गई माल्या की अर्जी खारिज कर दी गई है. लंदन की अदालत ने विजय माल्याको प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील करने की अनुमति नहीं दी.
प्रत्यर्पण के खिलाफ दी गई अर्जी खारिज
- बता दें कि कोर्ट ने माल्या की लिखित अपील को खारिज कर दिया है. इसके बाद मौखिक सुनवाई होगी. बता दें कि बीते फरवरी महीने में ब्रिटेन के गृह मंत्री ने शराब कारोबारी विजय माल्या को भारत प्रत्यर्पित किये जाने का आदेश दिया था.
- 9000 करोड़ रुपये से ज्यादा के घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में विजय माल्या के प्रत्यर्पण के लिए भारतीय एजेंसियां लंबे समय से प्रयास कर रही थीं. बैंकों का लोन लेकर फरार चल रहे शराब कारोबारी विजय माल्या को PMLA कोर्ट ने पिछले दिनों ही भगोड़ा घोषित किया था.
- विजय माल्या कोभगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट में याचिका दायर की थी. इस याचिका पर आज फैसला आया है.
- PMLA कोर्ट के बाद माल्या नए कानून के तहत देश का पहला आर्थिक भगोड़ा बन गया. बता दें कि कोर्ट ने इस फैसले को 26 दिसंबर 2018 को 5 जनवरी 2019 तक के लिए सुरक्षित रखा था.
- माल्या ने पीएमएलए कोर्ट ने दलील थी कि वह भगोड़ा अपराधी नहीं है और न ही मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल है.
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