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#GovernmentofJharkhand : मेडिकल की पढ़ाई बीच में छोड़ने पर लगेगा जुर्माना
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#GovernmentofJharkhand ने राज्य में डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने और मेडिकल कॉलेजों की सीटों को बेकार होने से बचाने को लेकर नए नियमों को मंजूरी दे दी है. इसके तहत मेडिकल कॉलेजों में डिग्री पाने के इच्छुक छात्रों को बेल बॉन्ड भरना होगा.
लगेगा 30 लाख जुर्माना
- इसमें छात्रों को तीन साल तक राज्य में नौकरी करने और पढ़ाई के दौरान कॉलेज छोड़ने पर 30 लाख तक जुर्माना देना होगा.
- साथ ही फाइनल काउंसलिंग के बाद नामांकन नहीं करवाने पर अगले साल की परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी.
- ऑल इंडिया या स्टेट कोटा के विरुद्ध एमबीबीएस या पीजी की डिग्री कोर्स में एडमिशन के लिए अंतिम राउंड की काउंसलिंग के बाद आवंटित सीटों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा.
- कैबिनेट की मंजूरी से स्वीकार किए गए नियमावली में कहा गया है कि छात्र के एडमिशन के बाद कॉलेज छोड़ने पर एमबीबीएस कोर्स के लिए 20 लाख और पीजी के लिए 30 लाख रुपये एक मुश्त वापस करने होंगे.
मुख्य उद्देश्य डॉक्टरों की संख्या बढ़ाना
- झारखंड इन दिनों डॉक्टरों की कमी से बुरी तरह जूझ रहा है.
- बहुत से छात्र मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद दूसरे राज्यों का रुख कर लेते है.
- ऐसे में सरकार ने इन नियमो को मंजूरी देकर इस पर लगाम लगाने का प्रयास किया है, ताकि छात्रों को राज्य में कम से कम तीन साल तक रोका जा सके.
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