Gutkha Bans : तेलंगाना सरकार ने तंबाकू, निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला पर सख्त कार्रवाई की है। राज्य सरकार ने तंबाकू, पान मसाला और निकोटीन युक्त गुटखा पर प्रतिबंध लगा दिया है। Gutkha Bans
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साथ ही, तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा के किसी भी प्रकार के उत्पादों की निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर भी प्रतिबंध है। यह बैन 24 मई 2024 से एक वर्ष के लिए राज्य सरकार ने लगाया है।
तंबाकू को बैन करने के बाद राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि यह प्रतिबंध सार्वजनिक स्वास्थ्य को देखते हुए लिया गया है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक, निषेध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत इसे लागू किया जाएगा।
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इसलिए लगाया बैन
तेलंगाना सरकार ने अपने आदेश में कहा गया कि गुटखा, पान मसाला के निर्माण, भंडारण, वितरण, परिवहन और बिक्री पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाई जाती है। ये प्रोडक्ट हैं जिनमें तंबाकू और निकोटीन युक्त होता है और जो पाउच,पैकेज या फिर कंटेनर आदि में पैक करके बेचे जाते हैं।
इसे अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग नाम से बेचा जाता है। यह प्रतिबंध 24 मई, 2024 से एक साल की अवधि के लिए पूरे तेलंगाना में लागू किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, गुटका और पान मसाला का सेवन करने से स्वास्थ्य समस्याओं का गंभीर जोखिम रहता है।
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इसे देखते हुए सरकार द्वारा यह बड़ा एक्शन लिया गया है। निकोटीन युक्त गुटका खाने से मुंह के कैंसर, सबम्यूकस फाइब्रोसिस और दूसरी स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बना रहता है।