सरकार ने बताया कारण
चेन्नई: कोरोनावायरस (Coronavirus) के जारी युद्ध के बीच सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कई तरह के कारोबारों को खोलने की इजाजत दी है. तमिलनाडु में अब बाल कटवाने या ब्यूटी पार्लर की सेवा लेने के लिए आधार कार्ड aadhar card को अनिवार्य कर दिया है.
राज्य सरकार की दलील है कि इससे कोरोनावायरस संक्रमण coronavirus को ट्रेस करने में आसानी होगी. यानि अब राज्य में सैलून और ब्यूटी पार्लरों में जाने वालों को सरकार के अनुसार, बाल कटवाने, पेडिक्योर या किसी अन्य सौंदर्य सेवा से पहले अपना आधार नंबर aadhar card देना होगा.
तमिलनाडु सरकार की ओर से जारी एसओपी के मुताबिक, यदि अब आप प्रदेश में बाल कटवाना चाहते हैं तो आपको आधार कार्ड aadhar card दिखाना अनिवार्य होगा. इसके साथ ही सैलून मालिक प्रत्येक ग्राहक का नाम, पता, मोबाइल नंबर व आधार नंबर aadhar card दर्ज करेंगे. यदि कोई ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
तमिलनाडु सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक
- तमिलनाडु सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक सिर्फ 50 फीसद स्टाफ के साथ ही सैलून की दुकानें खुलेंगी.
- इसके साथ ही सैलून में काम करने वाले लोगों के लिए व ग्राहकों के लिए मास्क लगाना भी अनिवार्य होगा.
- वहीं ग्राहकों को दुकानदारों को आरोग्य सेतु एप्प की डिटेल भी दिखानी होगी.
- दुकानदारों को सैनीटाइज़र रखना भी ज़रूरी होगा.
- सरकार के नए एसओपी के अनुसार, सैलून मालिकों को ग्राहकों को डिस्पोजेबल एप्रन और फुट कवर देने होंगे.
- अगर कस्टमर का बिल एक हजार रुपये आता है तो उन्हें 150 रुपये डिस्पोजेबल एप्रन और फुट कवर का देना होगा.
- सैलून में आ रहे लोगों का कहना है कि दो महीने के बाद सैलून खुलने से वे काफी खुश हैं.
ग्रामीण इलाकों में ही सैलून खोलने की इजाज़त
- गौरतलब है कि तमिलनाडु सरकार ने पहले सिर्फ ग्रामीण इलाकों में ही सैलून खोलने की इजाज़त दी थी, लेकिन अब पूरे प्रदेश में सैलून व ब्यूटी पार्लर खोले जा रहे हैं.
- सैलून मालिकों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा गया है. साथ ही नाई को हर वक्त मास्क और साफ-सफाई बनाए रखने का आदेश भी दिया गया है.