अध्यादेश के प्रारूप को कैबिनेट में मंजूरी दे दी है
हरियाणी के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला Dushyant Chautala ने जानकारी दी है कि हरियाणा में प्राइवेट नौकरियों में 75 प्रतिशत हरियाणा के युवाओं की भर्ती अनिवार्य कर दी गई है। इस संबंध में कैबिनेट ने अध्यादेश के प्रारूप को मंजूरी दी है।
चौटाला ने ट्वीट कर कहा, ‘आज युवाओं के लिए ऐतिहासिक दिन है !! हमारी सरकार ने हरियाणा की प्राइवेट नौकरियों में 75% हरियाणवी युवाओं की भर्ती को अनिवार्य करने के अध्यादेश के प्रारूप को कैबिनेट में मंजूरी दे दी है।’
आज युवाओं के लिए एतिहासिक दिन है !! हमारी सरकार ने हरियाणा की प्राइवेट नौकरियों में 75% हरियाणवी युवाओं की भर्ती को अनिवार्य करने के अध्यादेश के प्रारूप को कैबिनेट में मंजूरी दे दी है.#RojgarMeraAdhikar pic.twitter.com/ACjwb6dPO7
— Dushyant Chautala (@Dchautala) July 6, 2020
ऐसा होगा कानून
प्राइवेट सेक्टर में युवाओं की नौकरी के लिए जो कानून बनने जा रहा है, उसमें कड़े नियम भी लागू करने का प्रावधान है। अगर कोई कंपनी/फैक्ट्री, संस्थान अपने कर्मचारियों की छुपाएगा तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। यह कानून उन संस्थानों पर लागू होगा, जहां 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। यह नियम पहले से कार्यरत कर्मचारियों पर लागू न होकर अध्यादेश के नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि के बाद निजी क्षेत्र में होने वाली भर्तियों पर लागू होगा।
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