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#HaryanaGovernment : अधिसूचित किया है ‘पेड होलिडे’
ARTI PANDEY , Chandigarh
#HaryanaGovernment : हरियाणा सरकार ने राजस्थान विधानसभा के आम चुनाव के मतदान के दृष्टिगतअपने कर्मचारियों, जो राजस्थान में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं, के लिए 7 दिसम्बर, 2018 को ‘पेड होलिडे’ अधिसूचित किया है ताकि वे अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें।
आकस्मिक पेड अवकाश
ऐसे कर्मचारी उस दिन विशेष आकस्मिक पेड अवकाश का लाभ उठा सकते हैं। एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान में मतदाता के रूप में पंजीकृत और हरियाणा सरकार के कार्यालयों, बोर्डों और निगमों तथा शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए यह अवकाश परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 25 के तहत और जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 135 बी के तहत होगा।
ले सकते हैं पेड अवकाश
उन्होंने कहा कि यह भी अधिसूचित किया गया है कि हरियाणा में स्थित विभिन्न कारखानों, दुकानों और निजी प्रतिष्ठानों के कर्मचारी जो राजस्थान के मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं, वे भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा के तहत पेड अवकाश ले सकते हैं।
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