HIGH COURT NEWS : कानपुर IIT की छात्रा से यौन उत्पीड़न मामले में ACP मोहसिन खान (ACP Mohsin Khan) के खिलाफ दर्ज FIR रद्द नहीं होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान यह फैसला दिया। हालांकि, कोर्ट ने ACP मोहसिन की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। पुलिस ने केस की पूरी डिटेल कोर्ट में पेश की।HIGH COURT NEWS
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इन तथ्यों और सबूतों पर मिला अरेस्टिंग स्टे
ACP ने 16 दिसंबर को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उन्होंने गिरफ्तारी पर रोक लगाने और FIR रद्द करने की मांग की थी। ACP का केस जेल में बंद पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी के वकील इरफानउल्लाह और विक्रम सिंह लड़ रहे हैं।
वकील ने हाईकोर्ट में ACP का पक्ष रखते हुए कहा- 1 साल पहले मोहसिन ने पत्नी को तलाक का नोटिस भिजवाया था। यह मामला अभी कोर्ट में है। इसके साथ ही कोर्ट मैरिज से जुड़ा एक डॉक्यूमेंट पेश किया।
इसमें छात्रा की वेस्ट बंगाल निवासी साइंटिस्ट के साथ शादी होने का दावा किया गया। इसमें मैरिज से जुड़े फॉर्म में छात्रा के हस्ताक्षर भी हैं। हालांकि, मैरिज रजिस्ट्रेशन का कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सके। इन्हीं सब तथ्यों को देखते हुए हाईकोर्ट ने ACP मोहसिन की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।
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ये है मामला
लखनऊ निवासी पीपीएस अधिकारी मो. मोहसिन खान की तैनाती कानपुर कमिश्नरेट में 12 दिसंबर 2023 में हुई थी। मोहसिन खान को एसीपी कलक्टरगंज सर्किल के साथ साइबर क्राइम की भी जिम्मेदारी सौंपी गई थी।
जुलाई 2024 में शहर में तैनाती के दौरान मोहसिन खान आईआईटी से साइबर क्राइम इनवेस्टिगेशन एंड साइबर क्रिमिनोलॉजी से पीएचडी करने लगे थे। पश्चिम बंगाल निवासी एक छात्रा आईआईटी में चौथे सेमेस्टर से पीएचडी कर रही है। छात्रा ने रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि मोहसिन खान ने झूठ बोलकर उनका यौन शोषण किया।
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