High Court News: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में ओबीसी की 18 जातियों को एससी कैटेगरी में शामिल करने को चुनौती देने वाली अधिसूचना के खिलाफ याचिका आज मंजूर कर ली। प्रदेश सरकार (Government) की तरफ से महाधिवक्ता अजय मिश्रा ने सरकार का पक्ष रखा तथा कहा कि भारतीय संविधान (Constitution of India) का प्रावधान इस मामले में साफ व स्पष्ट है। कोर्ट ने दोनों पक्षों के वकीलों को सुनने के बाद याचिका को मंजूर कर लिया तथा अधिसूचना को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वह इस सम्बन्ध में एक विस्तृत आदेश देगी। (High Court News)
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सर्टिफिकेट जारी करने पर रोक लगा दी थी (High Court News)
हाईकोर्ट (High Court) ने इससे पूर्व ओबीसी की 18 जातियों को एससी सर्टिफिकेट जारी करने पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से लगभग 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी इन याचिकाओं में जवाब दाखिल नहीं किया गया।
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हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दाखिल करने का अंतिम मौका दिया (High Court News)
जबकि हाईकोर्ट (High Court) ने राज्य सरकार (State government) को पिछली सुनवाई पर जवाब दाखिल करने का अंतिम मौका दिया था। यह आदेश चीफ जस्टिस राजेश बिंदल व जस्टिस जे जे मुनीर की खंडपीठ ने डॉक्टर बीआर अंबेडकर ग्रंथालय एवं जनकल्याण द्वारा दाखिल जनहित याचिका पर पारित किया है।
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