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#हाईकोर्ट : स्पेशल पे वेतन का हिस्सा, पेंशन निर्धारित करते हुए इसे जोडऩा जरूरी
पंजाब पुलिस के रिटायर एसआई की याचिका पर हाईकोर्ट ने जारी किए आदेश
JAIHINDTIMES NEWS
चंडीगढ़
Punjab-Haryana #HighCourt ने अहम फैसला सुनाते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि स्पेशल पे वेतन का हिस्सा होती है और ऐसे में पेशन व डीए के लिए इसे वेतन में जोड़ा जाना जरूरी है।
हाईकोर्ट ने जारी किए आदेश
- याचिका दाखिल करते हुए रिटायर एसआई मुख्तियार सिंह ने एडवोकेट विकास चतरथ के माध्यम से हाईकोर्ट को बताया कि उसके वेतन में स्पेशल पे जोड़े बिना ही पेंशन निर्धारित कर दी गई है।
- याचिका पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से जवाब तलब किया था। इसके बाद बताया गया था कि रूल्स में वेतन ओर विशेष वेतन की व्याख्या मौजूद है।
- ऐसे में पेंशन के लिए केवल वेतन को ध्यान में रखा जाता है। इसपर याची ने कहा कि पंजाब सरकार ने हलफनामा दाखिल कर माना था कि वेतन और विशेष वेतन जोड़कर पेंशन निर्धारित होनीचाहिए।
- साथ ही हाईकोर्ट के एक अन्य फैसले का भी हवाला दिया गया जिसमें डीए को भी जोडऩे के बाद पेंशन निर्धारित करने की बात कही गई थी।
- इसपर पंजाब सरकार ने पेंशन के लिए विशेष वेतन को जोडऩे पर सहमति जता दी।
- पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस जितेंद्र चौहान ने याचिका का निपटारा करते हुए पंजाब सरकार को आदेश दिए हैं कि वह याची की पेंशन नए सिरे से निर्धारित करे।
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