इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने प्रदेश सरकार से पूछा है कि प्रदेश के थानों में महिला शौचालय बनाने के लिए कौन सी एजेंसी नियुक्त की गई है। कोर्ट (Court) ने इस जानकारी के साथ गृह सचिव से हलफनामा मांगा है । साथ ही कहा है कि यदि 15 मार्च तक हलफनामा दाखिल नहीं हुआ तो गृह सचिव 16 मार्च को अदालत में उपस्थित हों।
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कोर्ट (Court) ने यह आदेश राज्य सरकार (State government) के अधिवक्ता की इस जानकारी पर दिया, जिसमें कहा गया है कि निर्माण एजेंसी तय करने के लिए कदम उठाए गए हैं।
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याचिका की सुनवाई 16 मार्च को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति संजय यादव तथा न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने विधि छात्र छात्राओं अंजली पांडेय व 12 अन्य की जनहित याचिका पर दिया है। याचिका में पुलिस थानों में महिला शौचालय न होने से हो रही परेशानी की तरफ कोर्ट का ध्यान खींचा है। जिस पर कोर्ट (Court) ने प्रदेश के सभी पुलिस थानों में महिला शौचालय बनाने का निर्देश दिया है।
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