High Court : पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने डेरा सच्चा सौदा मुखी राम रहीम (Ram Rahim) को बार-बार पैरोल देने का मामले में सख्ती दिखाई है. कोर्ट ने कहा है कि भविष्य में बिना अदालत की अनुमति के राम रहीम को पेरोल न दी जाए. अभी राम रहीम पैरोल पर बाहर है और उसकी पैरोल 10 मार्च को समाप्त हो रही है.
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उस दिन ही डेरा मुखी को सरेंडर करने को कहा है. High Court ने सुनवाई के दौरान सरकार के सख्त लहजे में पूछा है कि डेरा मुखी राम रहीम की तरह और कितने कैदियों को पैरोल पर छोड़ा गया है. कोर्ट ने कहा है कि मामले की अगली सुनवाई पर सरकार इसके बारे में जानकारी दे.
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अभी राम-रहीम पैरोल पर बाहर है
डेरा मुखी राम रहीम को दी जा रही पैरोल को एसजीपीसी ने HIGH COURT में चुनौती दी थी. एसजीपीसी का कहना था कि डेरा मुखी राम रहीम के खिलाफ कई संगीन मामले दर्ज हैं और इनमें उसे दोषी करार दिया गया है. इसके बावजूद हरियाणा सरकार (Haryana Government) डेरा मुखी को पैरोल दे रही है जो पूरी तरह से गलत है. इसके साथ ही डेरा मुखी को दी जा रही पैरोल को रद्द करने की मांग की थी.