RAHUL PANDEY
कानपुर के अधिवक्ताओं की 25 मार्च से हड़ताल चल रही है। अब हाईकोर्ट (High Court) ने इस पूरे मामले में सुओ मोटो (स्वतः संज्ञान ) लेते हुए नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर की सात सदस्यीय खंडपीठ ने बार और लायर्स के अध्यक्ष और महामंत्री को शुक्रवार कोर्ट में उपस्थित रहने के आदेश दिए हैं। साथ ही अवमानना की कार्रवाई से बचने के लिए अधिवक्ताओं को तुरंत फिर से कामकाज शुरू करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
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कोई हल नहीं निकला
हाईकोर्ट (High Court) ने पिछले 12 दिन से कानपुर में चल रही अधिवक्ताओं की हड़ताल पर सख्त रुख अपनाया है। इसे गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने स्वतः संज्ञान लिया और साथ सदस्यीय खंडपीठ को मामला संदर्भित कर दिया। खंडपीठ की अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश ने स्वयं की। इस मामले में जिला अधिवक्ता संघ इलाहाबाद पक्षकार बना। तर्क दिए गए कि हड़ताल खत्म करवाने के लिए मुख्य न्यायाधीश और कानपुर न्यायिक जिला प्रशासन ने पदाधिकारियों के साथ बैठक कर मामले को हल कराने का प्रयास किया लेकिन कोई हल नहीं निकला। पहले वकील जिला जज की कोर्ट का बहिष्कार कर रहे थे। बाद में संपूर्ण न्यायिक कार्य बहिष्कार कर दिया।
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हड़ताल तत्काल खत्म की जाए
हाईकोर्ट की कई रूलिंग का उदाहरण देते हुए हाईकोर्ट ने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेश चंद्र त्रिपाठी, महामंत्री अनुराग श्रीवास्तव, लायर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रवींद्र शर्मा , महामंत्री शरद शुक्ला को को तलब कर लिया। पुलिस कमिश्नर को आदेश दिए की उक्त निर्णय पदाधिकारियों को तमिल कराए और सुनिश्चित करें कि शुक्रवार की सुबह 10 बजे सभी पदाधिकारी उपस्थित हो। खंडपीठ ने यह भी निर्देश दिए हैं कि हड़ताल तत्काल खत्म की जाए। इसमें किसी भी तरह की कोई भी बाधा को गंभीरता से लिया जाएगा। उधर, हाईकोर्ट के आदेश की प्रति पुलिस ने दोनों संस्थाओं के पदाधिकारियों को सौंपते हुए शुक्रवार को उपस्थित रहने की बात कही है। लायर्स एसोसिएशन के महामंत्री शरद शुक्ला ने कहा कि कोर्ट में पेश होकर अपना पक्ष रखेंगे।