High Court : इलाहाबाद हाईकोर्ट (High Court) ने रेप पीड़िता 15 साल की प्रेग्नेंट लड़की के मामले में महत्वपूर्ण निर्णय दिया। उसने कहा कि यह महिला का अपना निर्णय है कि वह गर्भधारण कराना चाहती है या नहीं। हालांकि, ऐसे मामले में जोखिम पर विचार होना चाहिए। High Court
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जज शेखर बी. सर्राफ और मंजीव शुक्ला की पीठ ने लड़की और उसके पेरेंट्स से बात की। फिर 32 सप्ताह के गर्भ को रखने की इजाजत दे दी। कोर्ट ने कहा- हमारा मानना है कि एक महिला को खुद यह निर्णय लेना होगा कि उसे गर्भ रखना है या नहीं। यह फैसला कोई दूसरा नहीं लेगा। यहां महिला की सहमति ही सबसे ऊपर है।
कोर्ट ने लड़की और उसके रिश्तेदारों को प्रेग्नेंसी के 32 सप्ताह में अबॉर्शन कराने से जुड़े जोखिमों के बारे में बताया। आखिरकार लड़की और उसके पेरेंट्स गर्भ रखने पर सहमत हो गए। पेरेंट्स ये भी चाहते हैं कि बच्चा होने के बाद वह गोद देना चाहेंगे।
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राज्य सरकार तय करे…
कोर्ट ने कहा- भले ही लड़की गर्भधारण करने और बच्चे को गोद देने का फैसला करती है। लेकिन राज्य सरकार को सुनिश्चित करना है कि यह काम निजी तौर पर किया जाए। सरकार सुनिश्चित करे कि बच्चा इस देश का नागरिक होने के नाते, संविधान के मौलिक अधिकारों से वंचित न हो। इसलिए यह सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य है कि गोद लेने की प्रक्रिया भी सही तरीके से कराई जाए। ‘बच्चे के सर्वोत्तम हित’ के सिद्धांत का पालन किया जाए।
रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज
इस केस में लड़की 15 साल की है। वह अपने मामा के घर में रह रही थी। मामा ने धारा- 363 के तहत FIR दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया था, लड़की को एक आदमी बहला-फुसलाकर ले गया। बच्ची के ठीक होने पर आरोपी के खिलाफ रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कराया।
29 सप्ताह की गर्भवती थी लड़की
इसके बाद पता चला कि बरामदगी के समय लड़की 29 सप्ताह की गर्भवती थी। डॉक्टरों की 3 अलग-अलग टीमों ने लड़की की मेडिकल जांच की। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि गर्भ जारी रहने से लड़की की शारीरिक और मानसिक सेहत पर असर पड़ेगा। लेकिन, इस स्तर पर गर्भावस्था का मेडिकल टर्मिनेशन लड़की के जीवन को खतरा होगा। कोर्ट के एक सवाल पर कहा गया कि जोखिम के बावजूद पीड़िता के पेरेंट्स गर्भ को समाप्त करने के लिए सहमति दे रहे थे।
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