दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi high court) को बताया है कि कोरोना महामारी के मद्देनजर किसी भी प्रकार के कर्फ्यू को लागू करने पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है.लेकिन इस पर कोरोना (Corona) के आधार पर फैसला लिया जा सकता है. अन्य शहरों की तरह रात या सप्ताह के अंत में कर्फ्यू लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से सवाल पूछा था.
यह भी खबरें पढें :
- #KANPUR : कुली बाजार में भराभरा कर गिरी बिल्डिंग
- #UTTARPRADESH में 6 महीने के लिए एस्मा लागू
- अंबाला-पटियाला बॉर्डर पर बवाल, किसानों ने हाईवे किया जाम, तो…
- #HIGHCOURT : गोरखपुर DM और BSA को अवमानना का नोटिस
- #UTTARPRADESH : पत्रकार की मौत में महिला दारोगा गिरफ्तार
- देवों की दिवाली है #KARTIKPURNIMA, जानें…
सुनवाई के दौरान HC ने दिल्ली सरकार (Delhi Government) को स्टेटस रिपोर्ट में उचित जानकारी नही देने पर फटकार लगाई. हाईकोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी है. मामले में अगली सुनवाई तीन दिसंबर को होगी.
हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि आप यह कैसे सुनिश्चित कर रहे हैं कि लोग शादी की प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं?, इन उल्लंघनों के बारे में आपको कैसे पता चलता है?, आपका प्रोटोकॉल क्या है? अन्य कार्य करने के लिए एक प्रोटोकॉल की जरूरत है HC ने दिल्ली सरकार से पूछा कि दिल्ली में कुछ बाजारों और बाजारों के बंद होने की क्या स्थिति है?
हम इसे पढ़ नहीं सकते
हाईकोर्ट (high court)ने कहा, हम बेड की कुल संख्या नहीं पढ़ सकते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी को मिटा दिया गया है, छपाई स्पष्ट नहीं है, हम इसे पढ़ नहीं सकते. HC ने दिल्ली सरकार से पूछा कि दिल्ली के कोविड हेल्थकेयर सेंटर में ऐसे समय में बेडस क्यों खाली हैं, हेल्थकेयर सेंटर के जानकारी की विज्ञापन के लिए क्या किया? इस पर दिल्ली सरकार ने कहा कि सभी जानकारी दिल्ली फाइट कोरोना वेबसाइट पर उपलब्ध है. इस पर कोर्ट ने कहा कि हर किसी के लिए यह अनुकूल नहीं है, हम यह जानने चाहते है कि आपने हैल्पलाइन और अन्य उपायों के माध्यम से बेड की उपलब्धता का विज्ञापन करने के लिए क्या किया है.
यह भी खबरें पढें :
- 43 चीनी मोबाइल एप बैन, आपके फ़ोन में तो नहीं
- UPGOVERNMENT का लव जिहाद के खिलाफ बड़ा एक्शन
- #HEALTH : वरदान से कम नहीं है #SUNFLOWERSEEDS
- #CORONA : गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस
- #UTTARPRADESH में 6 महीने के लिए एस्मा लागू