#PunjabandHaryanaHighCourt का बड़ा फैसला, कहा…
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने नॉमिनी (नामित) के मामले पर बड़ा फैसला दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि नॉमिनी होने का मतलब यह नहीं है कि आपको नॉमिनी बनाने वाले के सभी लाभ मिल जाएं।
हाई कोर्ट ने नॉमिनी होने के नाते एक मां द्वारा अपने मृतक पुत्र की फैमली पेंशन की मांग को खारिज करते कर दिया। कोर्ट ने कहा केवल नॉमिनी होने से कोई हकदार नहीं हो सकता।
नॉमिनी मां ने मृतक पुत्र की फैमली पेंशन को लेकर हाई कोर्ट से लगाई थी गुहार
कुरुक्षेत्र निवासी महिला ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वह उसके पुत्र द्वारा अपनी नॉमिनी बनाई गई थी। उसका पुत्र सरकारी नौकरी में था। इस लिए नॉमिनी होने के नाते वह मासिक फैमली पेंशन के एक तिहाई हिस्से की हकदार है।
हाई कोर्ट मां की मांग खारिज करते हुए मृतक की पत्नी को लाभ देने का दिया आदेश