Punjab and Haryana High Court ने पंजाब के अतिरिक्त गृह सचिव को दो सप्ताह में उच्च पदों पर आसीन सभी पुलिस अधिकारियों की सूची कोर्ट में दाखिल करने को कहा है, जिनके खिलाफ एफआईआर लंबित हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी।
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कोर्ट ने सरकार (Government) को यह भी आदेश दिया था कि वो यह भी जानकारी दे कि इस समय वो कर्मी कहां तैनात हैं, उनके खिलाफ किस तरह के मामले दर्ज हैं और अब उनका क्या स्टेटस है लेकिन पंजाब सरकार (Government of Punjab) ने कोर्ट को उच्च अधिकारियों की जानकारी नहीं दी। हाईकोर्ट ने यह आदेश बर्खास्त पुलिस कर्मी सुरजीत सिंह की ओर से बर्खास्तगी के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर दिया था।
822 पुलिस कर्मियों को दागी बताया था
याचिकाकर्ता के वकील बलबीर सैनी ने बेंच को बताया कि हाईकोर्ट (High Court) के आदेश पर पंजाब के उप गृह सचिव विजय कुमार ने हाईकोर्ट में हलफनामा देकर 822 पुलिस कर्मियों को दागी बताया था। इसमें करीब 18 इंस्पेक्टर, 24 एसआई और 170 एएसआई हैं।
शेष हेड-कांस्टेबल व कांस्टेबल हैं। यह केवल निचले स्तर के अधिकारी हैं। पीपीएस (PPS)और आईपीएस (IPS) अधिकारियों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। इस पर हाईकोर्ट (High Court) ने अब अतिरिक्त गृह सचिव को आदेश दिया है कि वह सभी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज मामले, एफआईआर में जांच का स्टेटस और यह कर्मी व अधिकारी जहां तैनात हैं, इसका पूरा ब्योरा दें।
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