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#HighCourt : किसी और एक्ट के प्रावधान को आधार बना नहीं किया जा सकता…
किसी और एक्ट के प्रावधान को आधार बना नहीं किया जा सकता सूचना देने से इनकार
आरटीआई एक्ट में सूचना देने से इनकार के नियमों का हवाला देकर ही किया जा सकता है इनकार
हाईकोर्ट ने हरियाणा राज्य सूचना आयोाग के फैसले को खारिज करते हुए सुनाया फैसला
JAIHINDTIMES
चंडीगढ़
मां मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं दिए जाने के चलते आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना जारी करने से इनकार करने के राज्य सूचना आयोग के फैसले को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। आयोग ने कहा था कि याची के पास रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्ड एंड डेथ एक्ट के प्रावधान के तहत अपील का अधिकार है और ऐसे में आरटीआई एक्ट के तहत सूचना नहीं दी जा सकती।
नहीं किया जा सकता सूचना देने से इनकार
- इस फैसले के खिलाफ झज्जर निवासी शक्ति सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए कहा कि उसकी मां के देहांत के बाद सारी सूचना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दर्ज करवाई गई थी।
- जब याची ने मई २०१५ में मां के मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया तो उसे यह उपलब्ध नहीं करवाया गया। इसके चलते याची ने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी।
- सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी नहीं उपलब्ध करवाई गई जिसके खिलाफ याची ने अपील दाखिल कर दी। अपील का यह कहते हुए निपटारा कर दिया गया कि सूचना उपलब्ध करवा दी गई है लेकिन सूचना उपलब्घ नहीं करवाई गई थी।
- इसके खिलाफ राज्य सूचना आयोग में अपील दाखिल की गई। राज्य सूचना आयोग ने कहा कि आरटीआई एक्ट नहीं रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्ड एंड डेथ एक्ट के तहत अपील कर प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।
- हाईकोर्ट ने याची का पक्ष सुनने के बाद अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि आरटीआई एक्ट स्पेशल एक्ट है और यह अन्य एक्ट से पहले अप्लाई होता है।
- कोर्ट ने कहा कि केवल आरटीआई एक्ट में जिन प्रावधानों के तहत सूचना देने से इनकार का प्रावधान है उन्हीं के आधार पर इनकार किया जा सकता है।
- ऐसे में हाईकोर्ट ने केस को अपीलेट अथॉरिटी को वापिस भेजते हुए फैसला लेने के आदेश दिए हैं।
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