नाबालिग शादीशुदा जोडे ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट HIGHCOURT में सुरक्षा मुहैया कराए जाने को लेकर याचिका दायर की है। याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट HIGHCOURT ने स्पष्ट कर दिया कि याचिकाकर्ता नाबालिग है फिर भी उनको संविधान में दिए सुरक्षा के अधिकार के तहत सुरक्षा का हक है।
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नाबालिक जोड़ें की ओर से बताया गया कि लड़की 17 वर्ष की है और लड़का 19 वर्ष का है। दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं जिसके चलते उन्होंने विवाह कर लिया। इस बात से उनके परिवार वाले खुश नहीं हैं और लगातार इस विवाद के चलते याचिकाकर्ता के परिवार वाले उन्हें धमकी दे रहे हैं। याचिकाकर्ताओं की जान को खतरा है और ऐसे में उसे सुरक्षा मुहैया कराने के आदेश दिए जाए।
याचिकाकर्ता ने बताया कि उसने सुरक्षा को लेकर श्री मुक्तसर साहिब के एसएसपी को एक मांग पत्र भी सौंपा था लेकिन उसका कोई निर्णय नहीं लिया गया। HIGHCOURT ने याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि भले ही याचिकाकर्ता नाबालिक है और उसकी शादी अवैध है फिर भी उसे संविधान में दिया गया सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है जो प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। उच्च न्यायालय ने एसएसपी को याचिकाकर्ताओं की रिप्रेजेंटेशन पर फैसला लेने तथा उनकी सुरक्षा की समीक्षा करने के आदेश दिए हैं।
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