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#HighCourt अवैध निर्माणों का जायजा खुद लेगा
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट जस्टिस ने कहा, सुखना झील और इसके आस-पास के क्षेत्र का दौरा करेंगे
jaihindtimes
चंडीगढ़
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट सुखना झील के कैचमेंट एरिया में अवैध निर्माणों का जायजा अब स्वयं लेगा। सुखना के संरक्षण के संबंध में हाईकोर्ट में विचाराधीन मामले में अतिक्रमण से निपटने का इरादा स्पष्ट करते हुए जस्टिस अजय कुमार मित्तल और जस्टिस अवनीश झिंगन की खंडपीठ ने वीरवार को कहा कि दिवाली से पहले वे दोनों सुखना झील और इसके आस-पास के क्षेत्र का दौरा करेंगे।
अदालत इस क्षेत्र का करेगी दौरा
सुखना के आसपास के क्षेत्र में निर्माणों के गिराने के विरोध में हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि दिवाली से पहले अदालत इस क्षेत्र का दौरा करेगी और इस बार यह दौरा सकेतड़ी से शुरु होकर कैंबवाला और कांसल की ओर किया जाएगा।
नहीं कर पा रही कार्रवाई
गौरतलब है कि जस्टिस अजय कुमार मित्तल पर आधारित खंडपीठ ने पिछली तारीख पर इस क्षेत्र में निर्माणों को गिराने के संबंध में दायर होने वाली सभी याचिकाओं को एक ही खंडपीठ के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के आदेश दिए थे। सुखना के इर्द-गिर्द अवैध निर्माणों से निपटने में आ रही दिक्कतों का जिक्र करते हुए पंजाब सरकार के वकील ने अदालत को बताया था कि हाईकोर्ट की एकल पीठों द्वारा अवैध निर्माणों को गिराने पर रोक लगाए जाने के चलते कई मामलों में पंजाब सरकार अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रही।
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