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बगैर होलोग्राम की मिली थी बोतलें, होटल तुरकोइस पर रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश
ARTI PANDEY
CHANDIGARH
एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट. ने वीरवार को बगैर होलोग्राम मिली शराब की बोतलों पर कार्रवाई करते हुए होटल जेडब्ल्यू मैरियटहोटल जेडब्ल्यू मैरियट पर पांच लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया है। इसके साथ ही होटल तुरकोइस पर एक्साइज एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया गया है। वहीं पंजाब स्टोर पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। एडिशनल एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्रर आरके पोपली ने बताया कि एक्साइज एक्ट के नियमों के उल्लंघन करने वालों को बक्शा नहीं जाएगा। होटल जेडब्ल्यू मैरियट पर पांच लाख का जुर्माना लगाया है।
वही असिस्टेंट एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्रर आर के चौधरी ने बताया कि होटल तुरकोइस के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करनेे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
बगैर होलोग्राम की शराब की बोतलें
होटल जेडब्ल्यू मैरियट में बीते रोज एक्साइज डिपार्टमेंट के निरीक्षण के दौरान कई शराब की बोतलें बगैर होलोग्राम के मिली थीं। डिपार्टमेंट के अधिकारी ने बताया कि यहां निरीक्षण के दौरान सेल और स्टॉक रजिस्टर नहीं दिखाया गया, वहीं जब प्रोसीडिंग की जा रही थी जो रजिस्टर प्रस्तुत किया गया वह सही नहीं लगा। इसके साथ ही यहां दो ब्रांड ऐसे मिले जिनका अप्रूवल डिपार्टमेंट ने नहीं किया है। बताया गया कि होटल ने यह ब्रांड 2012 2017 में खरीदा था जब यह ब्रांड डिपार्टमेंट में रजिस्टर था। अफसर ने इसपर पर होटल को इन ब्रांड का अप्रूवल डिपार्टमेंट से कराने को कहा है।
बगैर वैलिड लाइसेंस के शराब जा रही थी परोसी
इंडस्ट्रियल एंड बिजिनेस पार्क फेस 2 में होटल तुरकोइस पर एडिशनल कमिश्रर ने डिपार्टमेंट को एक्साइज एक्ट के अनुसार रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया है। निरीक्षण के दौरान यहां बिना वेलिड परमिट, लाइसेंस के शराब परोसी जा रही थी।
शराब के प्रमोशन पर लगा जुर्माना
सेक्टर ९ के पंजाब सटोर पर 50 हजार का जुर्माना लगाया गया है। डिपार्टमेंट को निरीक्षण के दौरान यहां साइन बोर्ड से शराब की प्रमोशन और सेल एंड स्टॉक रजिस्टर्ड और इंस्पेक्शन नोटबुक अधिकारियों की डिमांड पर पेश न करने पर यह कार्रवाई की गई है।
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