सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने होटलों/रेस्तरां में सर्विस चार्ज लगाने के संबंध में अनुचित व्यापार प्रथाओं और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन को रोकने की दिशा में गाइडलाइंस जारी किए है. CCPA की ओर से जारी इन गाइडलाइंस के अनुसार होटल या रेस्टोरेंट अब अपने खाने के बिल में स्वचालित रूप से या डिफाल्ट रूप से सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकेंगे. गाइडलाइंस में निर्देशित किया गया है कि सर्विस चार्ज की वसूली किसी अन्य नाम से भी नहीं की जाएगी. (Central Consumer Protection Authority)
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1915 पर कॉल करके
यदि कोई उपभोक्ता पाता है कि किसी होटल या रेस्तरां की ओर से इन गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए सर्विस चार्ज वसूल कर रहा है तो वह संबंधित होटल या रेस्तरां से सर्विस चार्ज को बिल राशि से हटाने का अनुरोध कर सकता है. यही नहीं, उपभोक्ता, राष्ट्रीय कंज्यूमर हेल्पलाइन (NCH) पर शिकायत भी दर्ज करा सकता है जो 1915 पर कॉल करके या एनसीएच मोबाइल ऐप के जरिये किया जा सकता है.
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सर्विस चार्ज का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं
कोई भी होटल या रेस्टोरेंट, किसी उपभोक्ता को सर्विस चार्ज का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं करेगा और उपभोक्ता (कंज्यूमर) को स्पष्ट रूप से सूचित करेगा कि सर्विस चार्ज स्वैच्छिक, वैकिल्पक और विशुद्ध रूप से विवेक पर है.सर्विस चार्ज के कलेक्शन के आधार पर एंट्री या सेवाओं को लेकर उपभोक्ताओं पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा. यही नहीं, फूड बिल के साथ जोड़कर और कुल राशि पर GST लगातार सर्विस चार्ज वसूल नहीं किया जाएगा. उपभोक्ता अनुचित व्यवहार के खिलाफ उपभोक्ता आयोग (Consumer Commission) में भी शिकायत दर्ज करा सकता है. इसके त्वरित और प्रभावी निराकरण के लिए पोर्टल www.e-daakhil.nic.in के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी शिकायत दर्ज की जा सकती है.