RAHUL PANDEY
KANPUR
असेंबली इलेक्शन के थर्ड फेज में कानपुराइटस 20 फरवरी को अपने वोट (vote) का इस्तेमाल करेंगे. ऐसे में अगर आपका वोट किसी और ने गलत तरीके से डाल दिया है तो घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको भी वोट डालने का मौका मिलेगा, लेकिन आप अपना वोट ईवीएम से नहीं, बल्कि मतपत्र से देना होगा. इसके लिए आपको पीठासीन अधिकारी आपको मतपत्र देंगे और इस पर आप मुहर लगाकर अपना वोट डालकर इसे वापस देना होगा.
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इस वोट को टेंडर वोट कहा जाएगा. इस वोट की काउंटिंग तब होगी जब मतगणना के दौरान फस्र्ट और सेकेंड कैंडीडेट के वोटों की संख्या एक समान होगी. कई चुनावों मे अक्सर ऐसा होता है कि कुछ वोटर दूसरे के नाम का वोट डाल जाते हैं, लेकिन बोगस वोङ्क्षटग रोकने के लिए इस बार सख्ती बरती गई है. इसी लिए विभिन्न उम्मीदवारों के एजेंट भी बूथ पर रखे जाते हैं, ताकि वे बोगस वोट डालने आए व्यक्ति को पहचान सकें.
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किसी और का वोट डालने पर कार्रवाई
कोई व्यक्ति अगर किसी और के नाम पर वोट डालता है, या डालने की कोशिश करता है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रावधान है. ऐसे लोगों के खिलाफ आईपीसाी 171डी के तहत केस दर्ज किया जाता है. आरोपी के दोषी पाए जाने पर एक साल की सजा या जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान है. फर्जी वोट डालने वालों के खिलाफ सख्ती से निगरानी रखी जाती है.
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