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पत्नी को काली-कलूटी कहा तो पड़ेगा महंगा
Chandigarh
पत्नी को काली-कलूटी या उसको किसी तरह से प्रताडि़त करना अब महंगा साबित हो सकता है। साथ ही मानसिक तौर पर प्रताडि़त करना तलाक का एक कारण बन सकता है। फैमिली कोटज् ने महिला द्वारा तलाक लिए जाने की अजीज् को खारिज कर दिया था। महिला ने अपनी याचिका में कहा कि उसका पति उसे काली-कलूटी कहकर प्रताडि़त करता था।
गलत टिप्पणियां भी करता था
खाना बनाने के लिए भी उसे ताने मारता था। सबके सामने उसके रंग-रूप को लेकर गलत टिप्पणियां भी करता था। हरियाणा के महेंद्रगढ़ की एक महिला द्वारा पति के बुरे बताज्व व प्रताडना के खिलाफ दायर की गई याचिका को स्वीकार करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोटज् ने महेंद्रगढ़ की फैमिली कोटज् के आदेशों को खारिज कर दिया था।
उपेक्षा और मानसिक प्रताडना भी है।
सुनवाई के दौरान महिला के वकील जेपी शमाज् ने अदालत को बताया कि महिला का पति शादी के बाद से ही उसके साथ बुरा व्यवहार करता था। इस याचिका को स्वीकार करते हुए जस्टिस एमएमएस बेदी और जस्टिस गुरविंदर सिंह गिल की खंडपीठ ने कहा कि महिला को काली कलूटी कहना ना सिफज् उसके साथ भेदभाव है बल्कि उसकी उपेक्षा और मानसिक प्रताडना भी है।
मानसिक शोषण भी होता है
महिला ने अपनी याचिका में कहा था कि उसके ससुराल वाले न केवल उसे घर से दूर रखते हैं बल्कि पति से भी मिलने नहीं देते। उसके स्किन कलर को लेकर उसका मजाक उड़ाया जाता रहता है। इससे उसका न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक शोषण भी होता है।परिवार वालों ने उसे चैके चूल्हे से भी दूर रखा था। न उसे खाना बनाने दिया जाता और न ही परिवारवालों के साथ खाना खाने दिया जाता। महिला नवंबर 2012 में अपने माता पिता के घर वापस लौट आई थी। परिवार वालों ने समझौते की भरसक कोशिश की लेकिन बात नहीं बनी।
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